IndiGo Flight Cancel: खत्म होगा संकट! अब क्रू वीकली रेस्ट की जगह ले सकेंगे छुट्टी, DGCA ने टाइम टेबल वाला नियम लिया वापस

IndiGo Flight Cancellation: DGCA ने इंडिगो की लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट और यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए, टाइम टेबल के अपने नए नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। एविएशन रेगुलेटर ने एयरलाइंस को पायलट के वीकली रेस्ट की जगह पर छुट्टी देने पर रोक लगाने वाले नियम को वापल ले लिया है

अपडेटेड Dec 05, 2025 पर 2:15 PM
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IndiGo Flight Cancel: DGCA ने वापस लिया नियम, पायलट ड्यूटी में दी कुछ छूट

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइनों को पायलट के वीकली रेस्ट की जगह पर छुट्टी देने पर रोक लगाने वाले नियम को वापल ले लिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब इंडिगो लगातार अपनी ऑपरेशनल समस्याओं से जूझ रहा है। रेगुलेटर ने कहा कि यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जिससे एयरलाइनों को क्रू की कमी और टाइम टेबल संबंधी रुकावटों के कारण कई दिनों तक बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ीं, लेकिन अब क्रू रोस्टर को स्थिर करने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी।

DGCA ने एक बयान जारी कर रहा, "चल रही ऑपरेशनल दिक्कतों और एयरलाइनों से मिले सुझावों को देखते हुए, ताकि कामकाज बिना रुके और स्थिर तरीके से चलता रहे, पहले दिए गए उस निर्देश को तुरंत वापस लिया जाता है, जिसमें कहा गया था कि वीकली ऑफ की जगह कोई और छुट्टी नहीं दी जा सकती।" यानी अब क्रू स्टाफ वीकली रेस्ट की जगह छुट्टी ले सकेगा।


इससे पहले फ्लाइट कैंसिलेशन का संकट इस हद तक गहरा गया था कि दिल्ली एयरपोर्ट ने घोषणा की है कि इंडिगो की सभी घरेलू फ्लाइट आधी रात तक रद्द कर दी गईं, क्योंकि एयरलाइन अपने इतिहास की सबसे खराब ऑपरेशनल समस्याओं का सामना कर रही है। यह कदम इंडिगो के नेटवर्क में पिछले चार दिनों से बढ़ती समस्याओं के बीच उठाया गया है, जिसके दौरान अकेले आज 700 से ज्यादा फ्लाइट रद्द कर दी गईं, जो एयरलाइन के 20 साल के इतिहास में एक दिन में कैंसिल होने वाली सबसे ज्यादा फ्लाइट हैं।

DGCA ने पायलट संगठनों को पत्र लिखकर इंडिगो (और) कोहरे के मौसम, छुट्टियों के व्यस्त समय और शादियों के सीजन समेत अलग-अलग फैक्टर के कारण एयरलाइन ऑपरेशन पर बढ़ते दबाव और देरी के मद्देनजर "स्थिर और सुचारू उड़ान संचालन बनाए रखने" में सहयोग मांगा है।

अब आज किए गए FDTL नियमों के बदलाव के बाद एयरलाइन को पायलटों और क्रू की रोस्टरिंग में ‘वीकली आराम’ और ‘छुट्टी’ को अलग-अलग मानने की जरूरत नहीं है।

अब अगर किसी पायलट को 48 घंटे की अर्जित छुट्टी (Earned leave) दी जाती है, तो इसे उसके अनिवार्य ‘वीकली रेस्ट’ के रूप में भी गिना जाएगा, जैसा कि नए नियमों में कहा गया है।

क्या था पुराना नियम?

DGCA के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को अलग-अलग चरणों में लागू किया गया था। ये नियम 1 नवंबर 2025 से पूरी तरह लागू हो गए। इसके मुख्य बदलाव जनवरी 2024 में जारी किए गए थे और एयरलाइनों को समय देने के लिए इन्हें धीरे-धीरे लागू किया गया। 20 जून 2025 वाला नियम भी इसी चरणबद्ध प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका मकसद पायलटों और केबिन क्रू के लिए थकान कम करने के नियमों को और सख्त बनाना है।

  • पायलटों का वीकली रेस्ट 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया।
  • नाइट ड्यूटी विंडो को रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक की जगह, अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है (5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे)।
  • एक पायलट अब एक रात में अधिकतम दो नाइट लैंडिंग ही कर सकता है, पहले यह सीमा छह थी।
  • रात में डेली फ्लाइंग टाइम 8 घंटे तक सीमित है और दिन में 10 घंटे तक। ड्यूटी टाइम रात में 10 घंटे और दिन में 13 घंटे तक सीमित है।
  • महीने में कुल फ्लाइंग टाइम 100 से 125 घंटे तक और साल में अधिकतम 1,000 घंटे तक हो सकता है। सालाना कुल ड्यूटी टाइम 1,800 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
  • एयरलाइनों को हर महीने थकान-जोखिम (fatigue risk) की रिपोर्ट जमा करनी होगी। नियम न मानने पर कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है।

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