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Jacqueline Fernandez: 200 करोड़ के ठगी मामले में जैकलीन फर्नांडीज की हर दलील फेल...लगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

Jacqueline Fernandez : याचिका में यह भी कहा गया है कि ईडी के रिकॉर्ड के अनुसार तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुकेश चंद्रशेखर को मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक बिना रोक-टोक पहुंच दी थी। याचिका में कहा गया है कि सुकेश ने जेल में मिली सुविधाओं का इस्तेमाल कर शिकायतकर्ता और जैकलीन फर्नांडीज सहित कई फिल्मी हस्तियों से धोखाधड़ी की

अपडेटेड Sep 22, 2025 पर 2:56 PM
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Jacqueline Fernandez : बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह सही समय पर फिर से याचिका दाखिल कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल कार्यवाही के बीच दखल नहीं दिया जाएगा।

वहीं अब जैकलीन फर्नांडीज ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही रद्द करने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है।

जैकलीन ने दायर की थी याचिका 

बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रूपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। उन्होंने अदालत से अपने खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में जैकलीन फर्नांडीज ने ईडी की एनफोर्समेंट केस इनफोर्मेशन रिपोर्ट  (ECIR) और दूसरी सप्लीमेंट्री शिकायत को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें दसवें आरोपी के तौर पर शामिल किया गया था। जैकलीन का कहना है कि ईडी की ही रिपोर्ट से यह साबित होता है कि वह सुकेश चंद्रशेखर के साजिश की शिकार और निर्दोष हैं।

कोर्ट से की थी ये अपील


याचिका में यह भी कहा गया है कि ईडी के रिकॉर्ड के अनुसार तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुकेश चंद्रशेखर को मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक बिना रोक-टोक पहुच दी थी। याचिका में कहा गया है कि सुकेश ने जेल में मिली सुविधाओं का इस्तेमाल कर  शिकायतकर्ता और जैकलीन फर्नांडीज सहित कई फिल्मी हस्तियों से धोखाधड़ी की। अभिनेत्री का तर्क है कि चूंकि ईडी ने शुरू में उन्हें इस मामले में गवाह माना था, इसलिए बाद में आरोपी के तौर पर नामित करने की कार्यवाही अपने आप रद्द हो जानी चाहिए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज की दलीलों को खारिज करते हुए 3 जुलाई को उनकी याचिका नामंजूर कर दी। जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि सबूतों से खुद को दोषी ठहराए जाने का डर, ईसीआईआर को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आत्म-दोष से बचाव के लिए कानून और संविधान में पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान पहले से मौजूद हैं, और इनकी समीक्षा मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान ही की जानी चाहिए, न कि शुरुआती चरण में।

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