Get App

झीरम घाटी नक्सली हमला: NIA कोर्ट ने 10 माओवादियों को दी मौत की सजा, 2013 में हुई थी 27 लोगों की हत्या

Jhiram Ghati Attack: छत्तसीगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर शहर की एक विशेष NIA कोर्ट ने बुधवार को 10 माओवादियों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। इन सभी को 2013 के झीरम घाटी हमले में कथित भूमिका के लिए आपराधिक साजिश और हत्या का दोषी पाया गया है।

Edited By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Sep 17, 2026 पर 10:26 AM
झीरम घाटी नक्सली हमला: NIA कोर्ट ने 10 माओवादियों को दी मौत की सजा, 2013 में हुई थी 27 लोगों की हत्या
झीरम घाटी हमले में बड़ा फैसला, 10 माओवादियों को फांसी की सजा

Jhiram Ghati Attack: छत्तसीगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर शहर की एक विशेष NIA कोर्ट ने बुधवार को 10 माओवादियों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। इन सभी को 2013 के झीरम घाटी हमले में कथित भूमिका के लिए आपराधिक साजिश और हत्या का दोषी पाया गया है।

बता दें कि 2013 में हुए इस हमले में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के हथियारबंद सदस्यों ने कांग्रेस के काफिले को घेरकर हमला किया था। इस हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी और राज्य में कांग्रेस का लगभग पूरा नेतृत्व खत्म हो गया था। हमले में करीब 38 लोग घायल भी हुए थे।

NIA के जज अजय सिंह राजपूत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की कई धाराओं के तहत दोषी माना। कोर्ट ने IPC की धारा 120-B के तहत आपराधिक साजिश और धारा 302 के तहत हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई।

10 आरोपियों को सजा, 28 की तलाश जारी

सब समाचार

+ और भी पढ़ें