CJI Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत ने ली 53वें CJI के रूप में शपथ, Article 370 और पेगासस मामलों में निभा चुके है बड़ी भूमिका

CJI Surya Kant: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय महत्व और संवैधानिक मामलों से संबंधित कई फैसले शामिल हैं। वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकता अधिकारों पर दिए गए फैसलों का हिस्सा रहे हैं

अपडेटेड Nov 24, 2025 पर 10:54 AM
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जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति बीआर गवई का स्थान लिया, जो 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए

53rd Chief Justice of India: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत कई ऐतिहासिक फैसलों और आदेशों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण और पेगासस स्पाइवेयर मामला शामिल है।

जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति बीआर गवई का स्थान लिया, जो 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 30 अक्टूबर को अगले CJI के रूप में नियुक्त किया गया था और वह लगभग 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे। वह 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होंगे।


जानिए CJI सूर्यकांत के बारे में

हरियाणा के हिसार जिले के एक मध्यमवर्गीय परिवार में 10 फरवरी 1962 को जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत छोटे शहर के वकील से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे हैं। उन्हें 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से लॉ की मास्टर डिग्री में 'फर्स्ट क्लास फर्स्ट' मिला हुआ है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कई उल्लेखनीय फैसले देने के बाद, उन्हें 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय में उनके महत्वपूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय महत्व और संवैधानिक मामलों से संबंधित कई फैसले शामिल हैं:

संवैधानिक मामले: वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकता अधिकारों पर दिए गए फैसलों का हिस्सा रहे हैं।

न्यायिक जांच: वह उस पीठ का हिस्सा थे जिसने 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति नियुक्त की थी।

राजद्रोह कानून: वह उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था, और सरकार द्वारा समीक्षा पूरी होने तक इसके तहत कोई नई FIR दर्ज न करने का निर्देश दिया था।

महिला सशक्तिकरण और न्याय: उन्होंने एक महिला सरपंच को अवैध रूप से पद से हटाए जाने के मामले को बहाल किया और मामले में लैंगिक पूर्वाग्रह को उजागर किया। उन्हें बार एसोसिएशंस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल है, में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का निर्देश देने का श्रेय भी दिया जाता है।

पेगासस मामला: वह पेगासस स्पाइवेयर मामले की सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा थे, जिसने जासूसी के आरोपों की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में राज्य को 'फ्री पास' नहीं मिल सकता।

अन्य मामले: उन्होंने वन रैंक-वन पेंशन (OROP) योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार का मार्ग खोलने वाले एक सात-न्यायाधीशों की पीठ का भी हिस्सा रहे।

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