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Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगे बैन को हटाया, ओला-उबर समते कई एग्रीगेटर्स को मिली राहत

Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में बाइक टैक्सी सर्विस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और सिद्धारमैया सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले एकल न्यायाधीश के पूर्व आदेश को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।

Translated By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Jan 23, 2026 पर 12:31 PM
Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगे बैन को हटाया, ओला-उबर समते कई एग्रीगेटर्स को मिली राहत
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगे बैन को हटाया

Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में बाइक टैक्सी सर्विस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और सिद्धारमैया सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले एकल न्यायाधीश के पूर्व आदेश को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की खंडपीठ ने ओला और उबर सहित कई एग्रीगेटरों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, और कहा कि कानूनी अनुमतियों के अधीन बाइकों का उपयोग परिवहन वाहन के रूप में किया जा सकता है।

अदालत ने अप्रैल 2025 के प्रतिबंध आदेश को खारिज कर दिया और बाइक मालिकों और एग्रीगेटरों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया, और सरकार को मौजूदा कानूनों के अनुसार परमिट जारी करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि राज्य आवेदनों के सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच कर सकता है, लेकिन वह केवल इसलिए टैक्सी रजिस्ट्रेशन से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वाहन एक मोटरसाइकिल है।

आदेश में कहा गया, “टैक्सी मालिकों को मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहन या संविदा वाहन के रूप में पंजीकृत कराने के लिए आवेदन करने की अनुमति है, और राज्य को कानून के अनुसार इन आवेदनों पर विचार करना होगा। एग्रीगेटर भी नए आवेदन जमा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिन्हें अदालत के निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया में लिया जाएगा।”

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