Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में बाइक टैक्सी सर्विस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और सिद्धारमैया सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले एकल न्यायाधीश के पूर्व आदेश को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की खंडपीठ ने ओला और उबर सहित कई एग्रीगेटरों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, और कहा कि कानूनी अनुमतियों के अधीन बाइकों का उपयोग परिवहन वाहन के रूप में किया जा सकता है।
