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Maharashtra: महाराष्ट्र में 24x7 खुले रहेंगे शॉपिंग मॉल, थियेटर और दुकान, सरकार ने जारी किया सर्कुलर

Maharashtra: सरकार ने प्रतिष्ठानों को 24x7 खुला रखने की अनुमति देते हुए एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। यह अनिवार्य होगा कि हर दुकान और प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को सप्ताह में एक बार कम से कम 24 घंटे का साप्ताहिक अवकाश दे

अपडेटेड Oct 02, 2025 पर 11:42 AM
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शराब की दुकानों, बार और हुक्का पार्लरों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति नहीं होगी

Maharashtra: अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र के किसी भी शहर में देर रात तक शॉपिंग या मनोरंजन करना चाहते हैं, तो यह खबर आपको खुश कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेशभर में शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को सातों दिन 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में राज्य के श्रम विभाग ने बुधवार को एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया।

फैसला क्यों लिया गया और किन पर होगा लागू?

श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला विभिन्न प्रतिष्ठानों की शिकायतों के बाद लिया गया है। कई दुकानदार और मालिक शिकायत कर रहे थे कि पुलिस और स्थानीय अधिकारी उन्हें देर तक काम करने की अनुमति नहीं दे रहे थे, जबकि 'महाराष्ट्र दुकानें और प्रतिष्ठान (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2017' में इसकी अनुमति पहले से ही मौजूद थी।


श्रम विभाग की प्रधान सचिव ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 2 (2) में 'दिन' को आधी रात से शुरू होने वाली चौबीस घंटे की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। यह भ्रम शराब बेचने वाले प्रतिष्ठानों, बार और हुक्का पार्लरों पर समय की पाबंदी के कारण पैदा हुआ था। इस भ्रम को दूर करने और कानून में मौजूद प्रावधानों को लागू करने के लिए यह नया सर्कुलर जारी किया गया है।

किन्हें मिली '24x7' की छूट?

यह आदेश सभी दुकानों, रेस्तरां, मॉल, थिएटर, मनोरंजन या एम्यूजमेंट की जगहों पर लागू होगा। यानी अब मुंबई की रातें और भी गुलजार हो सकती हैं, और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। केवल शराब की दुकानों, बार और हुक्का पार्लरों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति नहीं होगी।

हफ्ते में एक दिन की छुट्टी अनिवार्य

सरकार ने प्रतिष्ठानों को 24x7 खुला रखने की अनुमति देते हुए एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। यह अनिवार्य होगा कि हर दुकान और प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को सप्ताह में एक बार कम से कम 24 घंटे का साप्ताहिक अवकाश दे। अधिनियम की धारा 16 (1)(b) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, 'एक प्रतिष्ठान को सप्ताह के सभी दिनों में व्यापार के लिए खुला रखा जा सकता है, बशर्ते प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम चौबीस लगातार घंटों का साप्ताहिक अवकाश दिया जाए।'

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