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फ्लैट, कीमती रत्न और सिल्वर ब्रिक्स...नीलाम होने जा रहीं मेहुल चोकसी की संपत्तियां, कोर्ट ने दिया आदेश

Mehul Choksi: इन संपत्तियों में बोरीवली के चार फ्लैट (लगभग 2.6 करोड़ रुपये), बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के भारत डायमंड बोर्स में 14 कार पार्किंग के साथ एक वाणिज्यिक यूनिट (करीब 19.7 करोड़ रुपये), गोरेगांव पूर्व के छह औद्योगिक परिसर और उद्योग नगर में एक अन्य प्रॉपर्टी शामिल हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 09, 2025 पर 2:50 PM
फ्लैट, कीमती रत्न और सिल्वर ब्रिक्स...नीलाम होने जा रहीं मेहुल चोकसी की संपत्तियां, कोर्ट ने दिया आदेश
पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी की 13 संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है।

पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी की 13 संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। पीएमएलए अदालत ने 46 करोड़ रुपये की कंपनियों की नीलामी की इजाजत दे दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि नीलामी से मिलने वाली रकम को अदालत के नाम पर सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) में रखा जाए। 4 नवंबर को जारी आदेश के मुताबिक, इन 13 संपत्तियों में फ्लैट और कीमती रत्न शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कुल कीमत करीब 46 करोड़ रुपये है। इनमें बोरीवली का एक फ्लैट (कीमत 2.6 करोड़ रुपये), बीकेसी में भारत डायमंड बोर्स और कार पार्किंग का स्पेस (कीमत 19.7 करोड़), गोरेगांव की 6 फैक्ट्रियां (18.7 करोड़), चांदी की ईंटें, कीमती रत्न और कंपनी की कई मशीनें शामिल हैं।

 नीलाम होने जा रहीं मेहुल चोकसी की संपत्तियां

इन संपत्तियों में बोरीवली के चार फ्लैट (लगभग 2.6 करोड़ रुपये), बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के भारत डायमंड बोर्स में 14 कार पार्किंग के साथ एक वाणिज्यिक यूनिट (करीब 19.7 करोड़ रुपये), गोरेगांव पूर्व के छह औद्योगिक परिसर और उद्योग नगर में एक अन्य प्रॉपर्टी शामिल हैं। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि केवल असुरक्षित संपत्तियों की ही नीलामी की जाएगी, जबकि सुरक्षित लेनदारों के दावे वाली संपत्तियां नीलामी में शामिल नहीं होंगी। साथ ही अदालत ने कहा कि इन संपत्तियों की आय या स्वामित्व का फैसला मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने के बाद किया जाएगा।

आदालत ने दिया ये आदेश 

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