Mehul Choksi Extradition: मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा एक्शन, बेल्जियम सरकार की सभी चिंताओं पर दे दिया जवाब

Mehul Choksi Extradition: मेहुल चोकसी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और खातों में हेरफेर जैसे आरोप हैं, जिन्हें बेल्जियम के कानून में भी अपराध माना जाता है। इसी आधार पर भारत उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है

अपडेटेड Sep 08, 2025 पर 11:44 AM
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PNB में 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला सामने आने से कुछ हफ्ते पहले ही मेहुल चोकसी जनवरी 2018 में भारत से फरार हो गया था

Mehul Choksi Extradition: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के हजारों करोड़ों रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार ने एक पत्र लिखकर बेल्जियम को भरोसा दिलाया है। भारत के गृह मंत्रालय (MHA) ने बेल्जियम के न्याय मंत्रालय को एक पत्र भेजकर बताया है कि अगर चोकसी को भारत लाया जाता है तो उसे जेल में कैसी सुविधाएं दी जाएंगी। बता दें कि यह कदम चोकसी के वकीलों द्वारा उठाए गए मानवाधिकार और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के जवाब में उठाया गया है।

सरकार ने जेल में इन सुविधाओं का दिया भरोसा

बेल्जियम के न्याय मंत्रालय को लिखे पत्र को महाराष्ट्र सरकार की सलाह से तैयार किया गया है, जिसमें साफ-साफ बताया गया है कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में चोकसी को क्या-क्या मिलेगा:

  • उन्हें जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा।
  • उन्हें कम से कम 3 वर्ग मीटर की जगह मिलेगी, जिसमें फर्नीचर शामिल नहीं है।
  • साफ-सुथरा गद्दा, तकिया, चादर और कंबल दिया जाएगा। मेडिकल कारणों पर पलंग की भी व्यवस्था की जा सकती है।
  • पर्याप्त रोशनी, हवा और सामान रखने की जगह मिलेगी।
  • उन्हें हर दिन पीने के लिए साफ पानी और 24 घंटे मेडिकल सुविधा मिलेगी।
  • उन्हें हर दिन पर्याप्त खाने और टॉयलेट-बाथिंग की सुविधा भी मिलेगी।
  • उन्हें हर दिन तय समय के लिए कसरत और मनोरंजन के लिए अपनी सेल से बाहर जाने दिया जाएगा।


मेहुल चोकसी के वकील ने क्या दलीलें दी हैं?

दूसरी तरफ मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने उनके प्रत्यर्पण का विरोध करने के लिए दो मुख्य दलीलें दी हैं: पहला, उनका दावा है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है; और दूसरा, भारत में उनके खराब स्वास्थ्य का ठीक से इलाज नहीं हो पाएगा। वकील ने कहा कि चोकसी को कैंसर का इलाज चल रहा है, इसलिए वह भारत नहीं आ सकते। उन्होंने पहले भी जांच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की पेशकश की थी। वकील ने यह भी बताया कि इससे पहले डोमिनिका से भी उनके प्रत्यर्पण की कोशिश नाकाम रही थी।

बता दें कि चोकसी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और खातों में हेरफेर जैसे आरोप हैं, जिन्हें बेल्जियम के कानून में भी अपराध माना जाता है। इसी आधार पर भारत उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है।

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

First Published: Sep 08, 2025 11:04 AM

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