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MeitY New Mandate: 3 घंटे में कंटेंट हटाना संभव नहीं! मेटा ने आईटी नियमों के नए बदलावों पर जताई चिंता

New Content Takedown Rule: MeitY ने आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत कंटेंट हटाने की समय सीमा को 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दिया है। सरकार का तर्क है कि 'डीपफेक' और भ्रामक जानकारी बहुत तेजी से वायरल होती है, जिसे रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई जरूरी है। पहले के नियमों में प्लेटफार्मों के पास विचार करने और कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय होता था, लेकिन अब यह समय बहुत कम हो गया है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Feb 17, 2026 पर 11:04 PM
MeitY New Mandate: 3 घंटे में कंटेंट हटाना संभव नहीं! मेटा ने आईटी नियमों के नए बदलावों पर जताई चिंता
मेटा का कहना है कि इतने कम समय में आदेश का पालन करना 'ऑपरेशनल' तौर पर एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है

3-Hour Takedown Mandate: बीते दिनों भारत सरकार ने आईटी नियमों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए। नए संशोधन के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि किसी भी गैर-कानूनी कंटेंट को सरकारी आदेश मिलने के मात्र 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। अब Meta ने सरकार के नए आईटी नियमों में किए गए संशोधनों पर अपनी चिंता जाहिर की है। मेटा का कहना है कि इतने कम समय में आदेश का पालन करना 'ऑपरेशनल' तौर पर एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

'3 घंटे का समय वास्तव में चुनौतीपूर्ण'

मेटा के वाइस प्रेसिडेंट और डिप्टी चीफ प्राइवेसी ऑफिसर रॉब शर्मन ने एक मीडिया राउंडटेबल के दौरान कहा कि कंटेंट के वायरल होने की रफ्तार को रोकने के सरकार के इरादे को वे समझते हैं, लेकिन 3 घंटे का समय बहुत कम है। उन्होंने कहा, 'ऑपरेशनल तौर पर 3 घंटे का समय वास्तव में चुनौतीपूर्ण होने वाला है। यह केवल इस बारे में नहीं है कि कंपनियां नियमों का पालन करना चाहती हैं या नहीं, बल्कि इस बारे में है कि क्या आप इतने कम समय में सही फैसला ले सकते हैं।'

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