कर्नाटक राज्य सरकार ने मूवी टिकटों की कीमत पर नई सीमा लागू करते हुए अधिकतम टिकट मूल्य 200 रुपये (टैक्स अलग) तय किया है। यह निर्णय छोटे और मीडियम साइज के सिनेमाघरों में टिकट की अधिकतम कीमत को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है ताकि दर्शकों को किफायती मनोरंजन सुविधा मिल सके।
यह नया नियम कर्नाटक सिनेमा अधिनियम 2014 में संशोधन के रूप में आया है, जिसका मसौदा 15 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। इसके बाद सरकार ने संबंधित पक्ष कारों से प्रतिक्रिया मांगी। संशोधित नियमों के तहत 75 सीटों वाले मल्टी-स्क्रीन सिनेमाघरों में, जो प्रीमियम सुविधाएं प्रदान करते हैं, कीमत सीमा लागू नहीं होगी। इन प्रीमियम स्क्रीन की कीमतें अलग व्यवस्था के तहत तय की जाएंगी।
यह नया नियम कर्नाटक सिनेमा (नियमन) संशोधन, 2025 के अंतर्गत लागू होगा, जिसकी प्रक्रिया सभी हितधारकों की प्रतिक्रिया और सुझावों के बाद पूरी हुई है। इससे राज्य के थिएटर इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी और दर्शकों को बेहतर सेवा मिल सकेगी। इस फैसले से फिल्म प्रेमियों को बजट में मनोरंजन का बेहतर विकल्प मिलेगा।
खास बात यह है कि इस नए नियम के आने से टिकट की कीमत में कमी आने की संभावना है, जिससे ज्यादा लोग थिएटर जाकर फिल्मों का आनंद ले सकेंगे। जबकि प्रीमियम सुविधाएं और सीमित सीट वाले हैंडपिक्ड थिएटर अपनी विशिष्ट सेवाओं के कारण उच्च कीमतें बनाए रख सकेंगे। कर्नाटक सरकार का यह निर्णय दर्शकों के हित में एक अहम पहल माना जा रहा है, जिससे मनोरंजन के क्षेत्र में समानता और पारदर्शिता बढ़ेगी। देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कदम उठाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।