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बुर्का और हिजाब में आने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगी ज्वेलरी! यूपी-बिहार के बाद अब झारखंड में नए आदेश पर बवाल

झारखंड में अगर गहने देखने या खरीदने हैं तो पहले महिलाओं को चेहरे से नकाब, बुर्का और घूंघट हटाना होगा। इससे पहले हाल ही में ऑल इंडिया ज्वेलरी एंड गोल्ड फेडरेशन के बिहार और उत्तर प्रदेश यूनिट ने ऐसा ही एक निर्देश जारी किया था। इसके मुताबिक राज्य में किसी भी ज्वेलरी दुकान में बुर्का, हिजाब, हेलमेट और चेहरे को ढ़क कर जाने पर रोक लगा दी गई है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Jan 14, 2026 पर 3:43 PM
बुर्का और हिजाब में आने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगी ज्वेलरी! यूपी-बिहार के बाद अब झारखंड में नए आदेश पर बवाल
झारखंड में बुर्का और हिजाब पहनने वालों को अब चेहरा दिखाने पर ही ज्वेलरी मिलेगी

उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब झारखंड में भी ज्वेलरी वाले दुकानदार बुर्का, हिजाब, नकाब, घूंघट, हेलमेट या फिर मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को गहने नहीं बेचेंगे। अगर गहने देखने या खरीदने हैं तो पहले महिलाओं को चेहरे से नकाब, बुर्का और घूंघट हटाना होगा। इससे पहले हाल ही में ऑल इंडिया ज्वेलरी एंड गोल्ड फेडरेशन के बिहार और उत्तर प्रदेश यूनिट ने ऐसा ही एक निर्देश जारी किया था। इसके मुताबिक राज्य में किसी भी ज्वेलरी दुकान में बुर्का, हिजाब, हेलमेट और चेहरे को ढ़क कर जाने पर रोक लगा दी गई है।

यूपी-बिहार के बाद अब झारखंड में भी ऐसा ही फैसला पुलिस मुख्यालय के आदेश पर लागू किया जा रहा है। 'जी न्यूज' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में ज्वेलरी दुकानों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इन आदेशों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की भी बात कही गई है। इस फैसले के बाद झारखंड के किसी भी ज्वेलरी दुकान में अब यदि आप चेहरे पर नकाब या हिजाब पहन कर जाते हैं, तो आप को संदिग्ध मानकर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बोकारो के तनिष्क ज्वेलरी स्टोर पर 12 जनवरी की शाम मास्क पहने हुए बदमाशों ने लूट की नाकाम कोशिश की थी। इसके बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से ये आदेश जारी किया गया। तनिष्क शोरूम में लूट की असफल कोशिश के बाद धनबाद के बाघमारा थाने में औचक निरीक्षण करने पहुंचे DIG आनंद प्रकाश ने इसकी जानकारी दी।

इस घटना के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय से एक सर्कुलर आया। इसमें ये कहा गया है कि झारखंड में जितने भी ज्वेलरी दुकाने हैं, अब उसके भीतर कोई भी पुरुष मास्क, नकाब या कोई औरत हिजाब पहन कर एंट्री नही कर सकती है। ग्राहकों का चेहरा किसी भी तरह से ढका हुआ नही होना चाहिए। यदि कोई नकाब या हिजाब पहन कर ज्वेलरी दुकान में एंट्री करता है तो उसे संदिग्ध मान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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