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National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मामले में ED की पहली चार्जशीट, सोनिया और राहुल गांधी का नाम शामिल

यह पहली बार है, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। ये चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई। इससे कुछ घंटों पहले ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और राहुल गांधी के जीजा, कोराबारी रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा में एक रियल एस्टेट डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर जांच एजेंसी ने पूछताछ की

अपडेटेड Apr 15, 2025 पर 6:51 PM
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National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मामले में ED की पहली चार्जशीट, सोनिया और राहुल गांधी का नाम शामिल

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी और पार्टी की विदेश इकाई के प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है। विशेष अदालत ने सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है। यह पहली बार है, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। ये चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई।

इससे कुछ घंटों पहले ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और राहुल गांधी के जीजा, कोराबारी रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा में एक रियल एस्टेट डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर जांच एजेंसी ने पूछताछ की।

शनिवार को ED ने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। कांग्रेस के नियंत्रित वाले एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए इन्हें नवंबर 2023 में जब्त किया गया था।


केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने सक्षम संपत्ति रजिस्ट्रार को संबंधित दस्तावेज सौंप दिए हैं, जहां संपत्तियां स्थित हैं।

इसके साथ ही, ये नोटिस इन संपत्तियों के ‘प्रमुख हिस्सों’ पर शुक्रवार को चस्पा किए गए, जिनमें दिल्ली में ITO (5A, बहादुर शाह जफर मार्ग) पर ‘हेराल्ड हाउस’, मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके की संपत्ति (प्लॉट नंबर-2, सर्वेक्षण नंबर 341) और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बिशेश्वर नाथ मार्ग (संपत्ति संख्या-एक) पर स्थित ‘एजेएल बिल्डिंग’ शामिल है।

नोटिस में मुख्य रूप से ED ने कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को खाली करने के लिए कहा है।

ED की ओर से मामले की जांच 26 जून 2014 को नई दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी आदेश के आधार पर 2021 में शुरू हुई थी। यह मामला बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर एक निजी शिकायत पर आधारित है।

क्या है नेशनल हेराल्ड केस?

ED की ओर से मामले की जांच 26 जून 2014 को नई दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी आदेश के आधार पर 2021 में शुरू हुई थी। यह मामला बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर एक निजी शिकायत पर आधारित है।

शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई दूसरे कांग्रेस नेताओं सहित कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों और एक प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से जुड़े 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की संपत्तियों के धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग योजना में कथित रूप से शामिल होने का आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था।

नेशनल हेराल्ड को AJL पब्लिश करती है और इसका मालिकानी हक यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के मेजर स्टेक होल्डर हैं, जिनमें से हर एक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं।

ईडी की जांच से पता चला है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली यंग इंडियन ने AJL की संपत्तियों को महज 50 लाख रुपए में खरीदा, जो कि इसकी कीमत से काफी कम है। कानूनी चुनौतियों के बावजूद, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जांच को आगे बढ़ने की अनुमति दी है।

नवंबर 2023 में ED ने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों के साथ-साथ एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के 90.2 करोड़ रुपए के शेयर भी जब्त किए थे। यह कार्रवाई कथित अपराध की आय को सुरक्षित रखने और आरोपियों को इन संपत्तियों को बेचने से रोकने के लिए की गई थी। ED के अनुसार, मामले में संदिग्ध अपराध की आय की कुल कीमत 988 करोड़ रुपए है।

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