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UP News: दूसरी बार काटने पर अब कुत्तों को होगी उम्रकैद! यूपी में योगी सरकार ने लाया ये नया नियम

कुत्तों को शुरुआती 10 दिन की हिरासत के बाद रिहा करने से पहले उनके शरीर में माइक्रोचिप लगाई जाएगी, ताकि उनके व्यवहार पर निगरानी रखी जा सके। एबीसी सेंटर में उन्हें एंटी-रेबीज टीके लगाए जाएंगे और उनके स्वास्थ्य व गतिविधियों का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 16, 2025 पर 6:20 PM
UP News: दूसरी बार काटने पर अब कुत्तों को होगी उम्रकैद! यूपी में योगी सरकार ने लाया ये नया नियम
उत्तर प्रदेश में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ने पर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं।

उत्तर प्रदेश में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ने पर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद तय किया गया है कि अगर कोई आवारा कुत्ता किसी व्यक्ति को दूसरी बार काटेगा, तो उसको उम्रकैद होगी यानी उसे जिंदगी भर एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। यह फैसला आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए लिया गया है।

आवारा कुत्तों के लिए बने ये नियम

कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी नगर निकायों को नए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने आदेश जारी कर हिंसक और आक्रामक कुत्तों के लिए खास सज़ा तय करने की व्यवस्था की है। नगर विकास विभाग के आदेश के मुताबिक, अगर कोई कुत्ता पहली बार किसी को काटता है तो उसे 10 दिनों के लिए एबीसी (पशु जन्म नियंत्रण) केंद्र में रखा जाएगा। लेकिन यदि वही कुत्ता दोबारा किसी पर हमला करता है, तो तीन सदस्यीय टीम मामले की जांच करेगी और हालात का आकलन करेगी।

बनी ये टीम 

इस जांच टीम में पशुधन अधिकारी, स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि और एसपीसीए का सदस्य होगा। अगर जांच में यह साबित हो जाए कि कुत्ते को भड़काया नहीं गया था, तो ऐसे कुत्ते को आधिकारिक गोद लिए जाने तक एबीसी सेंटर में ही जीवनभर के लिए रखा जाएगा। आदेश के मुताबिक, कुत्ते को हिरासत में लेने के लिए पीड़ित को सरकारी अस्पताल से इलाज का प्रमाणपत्र देना होगा। इसके बाद नगर निगम का पशुपालन विभाग उस कुत्ते को एबीसी सेंटर भेजेगा, जहां उसका इलाज किया जाएगा और उसे निगरानी में रखा जाएगा।

इस तरह रखी जाएगी निगरानी

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