TCS Nashik Case: TCS नासिक केस में नया ट्विस्ट, मास्टरमाइंड निदा खान ने प्रेगनेंसी का किया खुलासा, कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका

TCS Nashik Conversion Case: नासिक के टीसीएस धर्मांतरण मामले में अब नया ट्विस्ट सामने आया है। इस केस की मुख्य आरोपी बताई जा रही निदा खान को लेकर कई दावे और खुलासे हो रहे हैं। पहले उन्हें कंपनी की HR बताया गया था।

अपडेटेड Apr 17, 2026 पर 2:10 PM
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TCS नासिक केस में हुआ बड़ा खुलासा

TCS Nashik Conversion Case: नासिक के टीसीएस धर्मांतरण मामले में अब नया ट्विस्ट सामने आया है। इस केस की मुख्य आरोपी बताई जा रही निदा खान को लेकर कई दावे और खुलासे हो रहे हैं। पहले उन्हें कंपनी की HR बताया गया था, लेकिन अब परिवार ने साफ किया है कि वह HR हेड नहीं, बल्कि एक टेलीकॉलर के रूप में काम करती थीं। फिलहाल उसपर, TCS की नासिक यूनिट में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। परिजनों ने कहा है कि निदा प्रेग्नेंट है और मुंबई में हैं।

सूत्रों के मुताबिक, निदा खान, जो फिलहाल फरार हैं, ने नासिक की एक स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है। वह अपनी मेडिकल स्थिति को अपनी याचिका का एक अहम आधार बना सकती हैं।

प्रेगनेंसी बनेगी जमानत का कारण


निदा खान, 26 साल की हैं और पिछले साल जनवरी में शादी के बाद मुंबई चली गई थीं। उन्होंने कंपनी की मुंबई ब्रांच में ट्रांसफर भी ले लिया था। बताया जा रहा है कि वह प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में हैं और यही बात वह अग्रिम जमानत के लिए एक बड़ा कारण बनाएंगी।

वहीं, सरकारी पक्ष जमानत का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि उन पर पीड़ितों को बहलाने-फुसलाने और उन्हें धार्मिक रीति-रिवाजों में शामिल करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है।

निदा खान पर है धार्मिक उत्पीड़न का आरोप

दरअसल, निदा खान उन आठ कर्मचारियों में शामिल है, जिन पर टीसीएस के नासिक बीपीओ में अपने सहकर्मियों के साथ कथित बलात्कार, यौन उत्पीड़न, धार्मिक दबाव और अन्य प्रकार के उत्पीड़न का आरोप है। इस घटना ने कंपनी के वर्क कल्चर को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है।

आरोपियों में से सात को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि निदा खान अभी भी फरार है।

यह मामला तब सामने आया जब नासिक पुलिस ने 23 साल की बीपीओ कर्मचारी की शिकायत पर FIR दर्ज की। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके सीनियर सहकर्मी दानिश शेख ने शादी का झूठा झांसा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाए।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिनमें धारा 69 (विवाह का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना), 75 (यौन उत्पीड़न) और 299 (धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करना) शामिल हैं।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि दानिश और उसके एक अन्य सहकर्मी तौसीफ ने उसे हिंदू धर्म की तुलना में इस्लाम की श्रेष्ठता के बारे में समझाने की कोशिश की। उसने दावा किया कि तौसीफ ने निदा खान के साथ मिलकर एक हिंदू देवता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।

इस मामले ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी एक गिरोह के रूप में काम करते थे और 18 से 25 साल की महिला कर्मचारियों को निशाना बनाते थे।

8 लोग गिरफ्तार

अब तक इस मामले में आठ लोगों - दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अंसारी और शाहरुख शेख, और एक महिला को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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