केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि OTT यानी ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाना वाला कंटेंट CBFC के दायरे यानी उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि OTT कंटेंट का रेगुलेशन सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत किया जाता है, जिसमें एक तीन-स्तरीय संस्थागत निगरानी तंत्र (Three-Tier Institutional Mechanism) लागू है।
