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Anti-Paper Leak Bill: '10 साल जेल और 10 करोड़ का जुर्माना...'; संसद में आज पेश होगा 'एंटी-पेपर लीक बिल', यहां पढ़ें बड़ी बातें

Anti-Paper Leak Bill: लोकसभा में आज यानी 27 जुलाई को 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बिल में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी अन्य गड़बड़ियों के लिए सख्त सजा का प्रस्ताव है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Jul 27, 2026 पर 9:35 AM
Anti-Paper Leak Bill: '10 साल जेल और 10 करोड़ का जुर्माना...'; संसद में आज पेश होगा 'एंटी-पेपर लीक बिल', यहां पढ़ें बड़ी बातें
Anti-Paper Leak Bill: सरकार पेपर लीक के खिलाफ विधेयक आज लोकसभा में पेश करने की तैयारी में है

Anti-Paper Leak Bill: सरकार पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाले 'एंटी-पेपर लीक बिल' को सोमवार (27 जुलाई) को लोकसभा में पेश करने की तैयारी में है। 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' में संशोधन से संबंधित विधेयक को सोमवार की सदन की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

बिल की बड़ी बातें

सदस्यों को दिए विधेयक की कॉपी के अनुसार, परीक्षाओं में पेपर लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम पांच साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। विधेयक में संगठित अपराधों के लिए कम से कम सात साल के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होंगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोपपत्र दाखिल किए जाने के तीन महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी।

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