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LIC के फर्जी चेक से बड़ी ठगी करने वाले समीर जोशी को ED ने दिलाई साढ़े 3 साल की सजा, कौन है ये कैसे की ठगी?

Sameer Joshi Case: लखनऊ की विशेष PMLA अदालत ने 15 सितंबर 2026 के अपने फैसले में समीर जोशी को 3 साल 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 16, 2026 पर 7:41 AM
LIC के फर्जी चेक से बड़ी ठगी करने वाले समीर जोशी को ED ने दिलाई साढ़े 3 साल की सजा, कौन है ये कैसे की ठगी?
Sameer Joshi Case: कोर्ट ने जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

(रिपोर्ट: शंकर आनंद)

Sameer Joshi Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नंबर-2 समीर जोशी को दोषी करार दिलाने में सफलता हासिल की है। लखनऊ की विशेष PMLA अदालत ने 15 सितंबर 2026 के अपने फैसले में समीर जोशी को 3 साल 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

29 फर्जी LIC चेक के जरिए 54.23 लाख रुपये की धोखाधड़ी

दरअसल ये मामला CBI की ओर से जांच किए गए शेड्यूल्ड ऑफेंस से जुड़ा है। जांच में 29 फर्जी LIC चेक तैयार कर उनका एनकैशमेंट कराने का मामला सामने आया था। इन फर्जी चेक की कुल राशि 54,23,775 रुपये थी। PMLA के तहत ED की जांच में सामने आया कि समीर जोशी ने फर्जी चेक से हासिल रकम को अलग-अलग बैंक खातों में प्राप्त किया और बाद में उसे अलग-अलग गतिविधियों, जिसमें कारोबारी गतिविधियां भी शामिल थीं, में इस्तेमाल किया।

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