छोटे कारोबारियों को GST नोटिस से मिलेगी राहत, केंद्र और राज्य सरकारों में बनी सहमति : सूत्र

छोटे कारोबारियों को GST नोटिस से राहत मिलेगी। छोटे वेंडर्स से इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं वसूलने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इंटरेस्ट और पेनल्टी हटाने पर केंद्र सरकार और राज्यों में सहमति बन गई है

अपडेटेड Aug 06, 2025 पर 5:21 PM
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तय टर्नओवर से ज्यादा कारोबार पर छोटे कारोबारियों को नोटिस मिले थे। कर्नाटक, UP और गुजरात के GST विभाग ने नोटिस दिए थे

GST नोटिस मिलने से परेशान छोटे वेंडर्स का इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आपसी सहमति से केंद्र और राज्य छोटे कारोबारियों को राहत देने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए आगामी GST काउंसिल की बैठक का इंतजार करना पड़ेगा। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज केआलोक प्रियदर्शी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि छोटे कारोबारियों को GST नोटिस से राहत मिलेगी। छोटे वेंडर्स से इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं वसूलने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इंटरेस्ट और पेनल्टी हटाने पर केंद्र सरकार और राज्यों में सहमति बन गई है।

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सूत्रों के मुताबिक बिना GST रजिस्ट्रेशन कारोबार की इजाजत नहीं होगी। बता दें कि तय टर्नओवर से ज्यादा कारोबार पर छोटे कारोबारियों को नोटिस मिले थे। कर्नाटक, UP और गुजरात के GST विभाग ने नोटिस दिए थे। देश में गुड्स के लिए 40 लाख सालाना टर्नओवर की लिमिट है। सर्विस के लिए 20 लाख सालाना टर्नओवर की लिमिट है। इससे ज्यादा टर्नओवर होने पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।


हाल में कर्नाटक, UP और गुजरात के कई छोटे व्यापारियों को UPI लेनदेन के आधार पर GST के नोटिस भेजे गए थे> इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर कारोबारी जगत तक चिंता फैल गई कि क्या अब डिजिटल पेमेंट पर भी टैक्स देना होगा? हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा था कि ये नोटिस राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग ने भेजे हैं, न कि केंद्र सरकार ने। उन्होंने साफ किया था कि GST दो हिस्सों में बंटा होता है- CGST (केंद्रीय) और SGST (राज्य)। ये नोटिस राज्य की ओर से जारी किए गए हैं।

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First Published: Aug 06, 2025 5:21 PM

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