Stray Dogs News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 अगस्त) को नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को उठाएं और नसबंदी करके उन्हें स्थाई डॉग शेल्टर होम में रखें। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं आने चाहिए। पशु प्रेमियों को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या वे रेबीज के शिकार हुए बच्चों को वापस ला पाएंगे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दिल्ली-NCR की गलियों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया।
