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Stray Dogs In Delhi-NCR: डॉग लवर हो जाएं सावधान! शेल्टर होम में डाले जाएंगे दिल्ली-NCR के सभी आवारा कुत्ते, रोका तो होगी जेल!

Stray Dogs In Delhi-NCR: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के खतरे को बेहद गंभीर करार दिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार एवं नगर निगमों MCD और NDMC को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में रखें। अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Aug 11, 2025 पर 4:46 PM
Stray Dogs In Delhi-NCR: डॉग लवर हो जाएं सावधान! शेल्टर होम में डाले जाएंगे दिल्ली-NCR के सभी आवारा कुत्ते, रोका तो होगी जेल!
Stray Dogs In Delhi-NCR: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है

Stray Dogs In Delhi-NCR: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक आदेश में दिल्ली-NCR के सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ्तों के भीतर शेल्टर होम में डालने को कहा है। राजधानी में आवारा कुत्तों की समस्या को अत्यधिक गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 अगस्त) को दिल्ली सरकार और नगर निकायों MCD और NDMC को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें। फिर उन्हें उन्हें शेल्टर होम में रखें।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि फिलहाल लगभग 5,000 आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि कुत्तों के बधियाकरण और टीकाकरण के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात किए जाने चाहिए। पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जाए। उन्हें सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर न छोड़ा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया आदेश?

पीठ ने कहा, "हम व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी कर रहे हैं।" साथ ही, उसने यह भी कहा कि शिशुओं और छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर आवारा कुत्तों से बचाना होगा, जिनके काटने से रेबीज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर एक हेल्पलाइन बनाने का भी निर्देश दिया ताकि कुत्तों के काटने के सभी मामलों की तुरंत सूचना दी जा सके। शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को दिल्ली में कुत्तों के काटने से रेबीज फैलने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था।

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