Supreme Court on CEC Gyanesh Kumar: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI), CEC ज्ञानेश कुमार और अन्य दो चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस ECI के उन फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया गया है, जो कथित तौर पर एकतरफा तरीके से लिए गए थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत के चुनाव आयोग में बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए।
