पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर हलचल मचा हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद निर्माण के काम पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि देश के किसी भी हिस्से में 'बाबर' नाम पर मस्जिद बनाने पर सामान्य रोक लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। बता दे कि यह जनहित याचिका एक संगठन की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि बाबर ने भारत पर हमला किया था, और वह हिंदुओं को गुलाम मानता था, इसलिए उसके नाम पर किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण पर रोक लगाई जाए।
