SIR Row: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (RCI) की वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) करने की शक्ति को सही ठहराया है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए 'अल्ट्रा वायर्स' (गैर-कानूनी) कहकर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह वोटर लिस्ट के आम रिवीजन की प्रक्रिया से अलग है। कोर्ट ने SIR को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया है। कोर्ट ने आगे कहा, "यह प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है।"
