SC Sub-Categorisation: अनुसूचित जाति सब-कैटेगाराइजेशन लागू करने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना, एससी आरक्षण को तीन ग्रुप में बांटा

SC Sub-Categorisation: तेलंगाना सरकार ने इससे पहले हाई कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस शमीम अख्तर की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर एक आयोग का गठन किया था। आयोग ने सिफारिशें की थीं कि 59 अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए तीन समूहों यानी 1, 2 और 3 में विभाजित किया जाना चाहिए।

अपडेटेड Apr 15, 2025 पर 8:33 AM
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SC Sub-Categorisation: तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति(SC) वर्गीकरण का लागू कर दिया है

SC Sub-Categorisation: तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने सोमवार (14 अप्रैल) को अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण के सब-कैटेगाराइजेशन को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, जिसमें 59 उप-जातियों को तीन समूहों में बांटा गया है। इसे डॉ. आंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर लागू किया गया। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्गीकरण के क्रियान्वयन पर सोमवार को एक सरकारी आदेश जारी किया, जिससे वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यह जानकारी राज्य के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने दी।

तेलंगाना सरकार ने इससे पहले हाई कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस शमीम अख्तर की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर एक आयोग का गठन किया था। आयोग ने सिफारिशें की थीं कि 59 अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए तीन समूहों यानी 1, 2 और 3 में विभाजित किया जाना चाहिए।

सरकारी आदेश में कहा गया है, "तेलंगाना विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 8 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई। उक्त स्वीकृति को सर्वमान्य जानकारी के लिए 14 अप्रैल 2025 को तेलंगाना गैजेट नॉटिफिकेशन में पहली बार प्रकाशित किया गया है।" सरकारी आदेश ऐसे दिन जारी किया गया है, जिस दिन भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बीआर आंबेडकर की जयंती है।


एससी आरक्षण को तीन ग्रुप में बांटा

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, समूह-1 को एक प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इनमें 15 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं। वहीं, समूह-2 में 18 मध्यम रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें 9 प्रतिशत कोटा दिया गया है। जबकि समूह-तीन में 26 उल्लेखनीय रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर एक उप-समिति के प्रमुख एवं मंत्री रेड्डी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी आदेश की पहली प्रति आज सुबह मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को दी गई। उन्होंने कहा, "आज से, इसी क्षण से, तेलंगाना में रोजगार और शिक्षा में एससी सब-कैटेगाराइजेशन लागू किया जाएगा। हमने इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया है और इसकी पहली प्रति मुख्यमंत्री को दी है।"

रेड्डी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी वर्गीकरण लागू करने वाला तेलंगाना पहला राज्य है।" मंत्री ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में पूर्ववर्ती सरकारों ने वर्गीकरण के लिए प्रस्ताव पारित करने तक ही खुद को सीमित रखा और कभी इस पर आगे नहीं बढ़ीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में अब नौकरी के लिए सभी रिक्तियों को एससी के लिए सब-कैटेगाराइजेशन के अनुसार भरा जाएगा।

फरवरी में हुई थी सिफारिश

फरवरी में तेलंगाना विधानमंडल ने अनुसूचित जाति वर्गीकरण के संबंध में जस्टिस अख्तर की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। जबकि क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं देने की उसकी (आयोग की) एक अन्य सिफारिश को खारिज कर दिया था। अनुसूचित जाति विधेयक, 2025 पिछले महीने पारित किया गया था। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण के पक्ष में फैसला दिया था।

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कैबिनेट उप-समिति की अध्यक्षता करने वाले मंत्री एन उत्तम रेड्डी ने कहा, "कांग्रेस सरकार ने वह किया है जो कोई अन्य पार्टी नहीं कर सकी। सभी दलों ने एससी वर्गीकरण के लिए मौखिक समर्थन दिया। लेकिन किसी ने इसे लागू नहीं किया। हमने इसे कानूनी रूप से, समावेशी रूप से और पूरी तैयारी के साथ किया है।"

Akhilesh Nath Tripathi

Akhilesh Nath Tripathi

First Published: Apr 15, 2025 8:32 AM

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