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Twisha Sharma Case: 'निष्पक्ष और तटस्थ जांच की आवश्यकता...'; आरोपियों के मीडिया में बयान देने पर रोक, ट्विशा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

Twisha Sharma Case: सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से ट्विशा शर्मा की मौत के मामले से संबंधित घटनाक्रम की रिपोर्टिंग करते समय संयम बरतने का आग्रह किया है। पूर्व अभिनेत्री एवं मॉडल ट्विशा शर्मा की कथित दहेज मौत के मामले में सोमवार (25 मई) को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड May 25, 2026 पर 12:26 PM
Twisha Sharma Case: 'निष्पक्ष और तटस्थ जांच की आवश्यकता...'; आरोपियों के मीडिया में बयान देने पर रोक, ट्विशा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Twisha Sharma Death Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि घटना की निष्पक्ष जांच हो

Twisha Sharma Death Case Updates: पूर्व अभिनेत्री एवं मॉडल ट्विशा शर्मा की कथित दहेज मौत के मामले में सोमवार (25 मई) को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। ट्विशा शर्मा की मौत के मामले से सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसकी निष्पक्ष और तटस्थ जांच की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि घटना की निष्पक्ष जांच हो।" कोर्ट ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) तुरंत इस मामले की जांच अपने हाथ में ले लेगी।

इस मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सोमवार सुबह ही सुनवाई की, इसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली भी शामिल थे। पीठ ने सभी पक्षों को बार-बार चेतावनी दी कि वे मीडिया में इस मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश न करें।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सामना करने से बेहतर है कि बेटी का तलाक हो जाए। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मीडिया के हस्तक्षेप के कारण ही शर्मा मामले में काफी प्रगति हुई है।

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