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"उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान 'हेट स्पीच' के बराबर"; मद्रास HC से अमित मालवीय को राहत

Sanatana Dharma Remarks: मद्रास हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता अमित मालवीय के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। इन पोस्ट में उन्होंने तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की "सनातन धर्म" पर की गई विवादित टिप्पणियों की आलोचना की थी

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Jan 21, 2026 पर 5:19 PM
"उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान 'हेट स्पीच' के बराबर"; मद्रास HC से अमित मालवीय को राहत
Sanatana Dharma Remarks: मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि सनातन पर उदयनिधि स्टालिन का बयान हेट स्पीच के बराबर था

Sanatana Dharma Remarks: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने बुधवार (21 जनवरी) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। इसमें उनपर 'सनातन धर्म' को लेकर तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया गया था। जस्टिस एस. श्रीमती ने कहा कि उदयनिधि की टिप्पणियां नफरत फैलाने वाले भाषण के समान थीं। इस पर सवाल उठाना एक प्रतिक्रिया थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन की सनातन के खिलाफ की गई बातें 'हेट स्पीच' के दायरे में आती हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी विवादित भाषण पर प्रतिक्रिया देने वाले को सजा देना गलत है। जबकि भाषण देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। साल 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए कहा था कि इसे मिटा देना चाहिए।

इसके बाद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने स्टालिन के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था। जस्टिस एस श्रीमती ने कहा कि मालवीय ने सिर्फ तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सार्वजनिक भाषण पर प्रतिक्रिया दी थी। उनके खिलाफ केस जारी रखना गलत और नुकसानदायक होगा। जज ने कहा कि मालवीय की प्रतिक्रिया ने कानून नहीं तोड़ा। केस को जिंदा रखना कानूनी सिस्टम का गलत इस्तेमाल होगा। कोर्ट ने इसे एक परेशान करने वाला चलन बताते हुए इस पर गहरी निराशा भी जताई।

FIR पर उठाए सवाल

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