Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का बचाव किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के हाल ही में कुलदीप सेंगर को मिले उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया था। साथ ही निष्कासित BJP नेता को जमानत भी दे दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 दिसंबर) को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया गया था।
काटजू के अनुसार, रेप दोषी पहले ही आठ साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुका है। उसे उम्रकैद की सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि वह पब्लिक सर्वेंट नहीं है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज ने NDTV से कहा, "ऐसा नहीं है कि सेंगर ने जेल में कोई समय नहीं बिताया है। उसने आठ साल से ज्यादा जेल में बिताए हैं। दूसरी बात, हाई कोर्ट का यह आदेश अंतरिम आदेश है।"
उन्होंने आगे कहा, "यह अंतिम फैसला नहीं है। मामला अभी भी लंबित है। और बेंच ने मामले की खूबियों पर ध्यान नहीं दिया है। इस मायने में कि यह नहीं देखा गया है कि सेंगर अपराध का दोषी है या नहीं... वह लड़की 18 साल से कम उम्र की थी या ज्यादा...। हालांकि, बेंच ने असल में यह कहा है कि सवाल यह है कि क्या एक विधायक POCSO एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट है।"
उन्होंने आगे कहा, "जब वह POCSO एक्ट में परिभाषित सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो आप उसे उम्रकैद की सजा नहीं दे सकते।" इस बात पर जोर देते हुए कि सेंगर ने आठ साल से ज्यादा जेल में बिताए हैं, काटजू ने सवाल किया, "आप जानते हैं, भारत में मामलों का फैसला होने में बहुत समय लगता है। मान लीजिए कि फैसला होने में और 10 साल लगते हैं, और 10 साल बाद उसने 18 साल जेल में बिताए हैं, और यह पाया जाता है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत था, तो उसके जीवन के 18 साल कौन वापस करेगा?" पूर्व टॉप कोर्ट के जज ने कहा कि इस मामले में संतुलन बनाना होगा।