'अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं...'; अमेरिकी दूतावास ने B1 और B2 वीजा धारकों को दी कड़ी चेतावनी!

US दूतावास ने एक वीडियो जारी कर बताया कि आपके वीजा इंटरव्यू के दौरान अगर कांसुलर अधिकारी को लगता है कि आप विजिटर वीजा के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो वह आपका आवेदन खारिज कर सकता है। साथ ही कहा कि B1/B2 विजिटर वीजा पाने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह इसका सही इस्तेमाल करे

अपडेटेड Jan 08, 2026 पर 9:56 PM
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US Embassy in India: अमेरिकी दूतावास ने कहा कि 'US वीजा एक प्रिविलेज है, अधिकार नहीं'

भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने अमेरिका के लिए B1/B2 विजिटर वीजा चाहने वालों के लिए एक कड़ी चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका आने वाले व्यक्ति को यह सीखना चाहिए कि यात्रा के दौरान उन्हें क्या करने की अनुमति है और क्या नहीं। इस चेतावनी से एक दिन पहले दूतावास की तरफ से स्टूडेंट वीजा धारकों के लिए इसी तरह का एक वीडियो जारी किया गया था। X पर शेयर किए गए नए एनिमेटेड वीडियो में दूतावास ने कहा कि कांसुलर अधिकारी कुछ खास वजहों से आवेदन खारिज कर सकते हैं।

दूतावास ने वीडियो में कहा, "आपके वीजा इंटरव्यू के दौरान अगर कांसुलर अधिकारी को लगता है कि आप विजिटर वीजा के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो वह आपका आवेदन खारिज कर सकता है।" वीडियो में यह भी कहा गया है कि B1/B2 विजिटर वीजा पाने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह इसका सही इस्तेमाल करे।

दूतावास ने वीडियो के जरिए आगे कहा, "जब आप B1/B2 विजिटर वीजा पर अमेरिका जाते हैं, तो आप यह भी जानें कि आपको यहां क्या करने की अनुमति है और क्या नहीं। अगर आप अपने वीजा का गलत इस्तेमाल करते हैं या अनुमति से अधिक समय तक रुकते हैं, तो आपको भविष्य में यात्रा करने से स्थायी रूप से बैन किया जा सकता है।" अमेरिकी दूतावास ने कहा कि आवेदक travel.state.gov/visas पर अधिक जानकारी ले सकते हैं।


एक दिन पहले भी दी थी चेतावनी

अमेरिकी दूतावास ने बुधवार को इंटरनेशनल छात्रों के लिए भी इसी तरह की चेतावनी जारी की थी। उसमें कहा गया कि जो लोग अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। साथ ही उनका स्टडी वीजा रद्द किया जा सकता है।

दूतावास ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने या गिरफ्तार होने से छात्र वीजा रद्द हो सकता है। साथ ही डिपोर्टेशन हो सकता है या फिर भविष्य में इंटरनेशनल स्टूडेंट अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य भी हो सकता है।

पिछले सप्ताह दूतावास ने H-1B और H-4 वर्क वीज़ाचाहने वालों को चेतावनी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि अमेरिकी इमिग्रेशन कानूनों के उल्लंघन से महत्वपूर्ण आपराधिक दंड हो सकते हैं। इस बीच, H-1B वीजा के आवेदकों को अभूतपूर्व इंतजार का सामना करना पड़ रहा है।

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भारत में अमेरिकी दूतावास ने 22 दिसंबर को कहा था कि 15 दिसंबर से अमेरिका ने अपने स्टैंडर्ड वीजा स्क्रीनिंग प्रोसेस के तहत सभी H1B और H4 वीजा आवेदकों के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू का दायरा बढ़ा दिया है। यह रिव्यू दुनिया भर में दोनों वीजा कैटेगरी के सभी देशों के आवेदकों के लिए किया जा रहा है।

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