भारत पर 10% रह जाएगा अमेरिका का एक्स्ट्रा टैरिफ! सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रंप के नए आदेश से घटेगी दर

Trump Tariffs: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा कई देशों के खिलाफ लागू की गई टैरिफ वृद्धि के आदेशों को रद्द कर दिया है। इससे पहले खबर आई थी कि ट्रंप ने कहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद भारत के साथ ट्रेड डील में कुछ भी नहीं बदला है

अपडेटेड Feb 21, 2026 पर 10:36 AM
  • Follow Us On Google
  • Add as a Preferred Source on Google
अमेरिका, रूस से तेल खरीद को लेकर भारतीय सामान पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत के टैरिफ को 7 फरवरी 2026 से हटा चुका है।

टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नई घोषणा के बाद अब भारत के लिए एक्स्ट्रा टैरिफ की दर 18 प्रतिशत की बजाय 10 प्रतिशत रहेगी। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन के साथ टैरिफ डील करने वाले ट्रेडिंग पार्टनर्स को एक्स्ट्रा टैरिफ के तौर पर 10 प्रतिशत ड्यूटी का सामना करना पड़ेगा। भले ही पहले हुई डील्स के तहत ज्यादा टैरिफ रेट पर सहमति बनी हो, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स में भारत भी शामिल है।

AFP के मुताबिक, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी का कहना है कि हालांकि यह अस्थायी है क्योंकि ट्रंप प्रशासन ज्यादा उचित या पहले से तय टैरिफ रेट्स को लागू करने के लिए दूसरी लीगल अथॉरिटीज से बात करेगा।

भारत और अमेरिका के बीच साइन होने वाले अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क फरवरी महीने की शुरुआत में तय हुआ था। कहा गया था कि समझौते के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करेगा। वहीं भारत अमेरिकी निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर टैरिफ में कमी करने और रेगुलेटरी मोर्चे पर आसानी के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका, रूस से तेल खरीद को लेकर भारतीय सामान पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत के टैरिफ को 7 फरवरी 2026 से हटा चुका है।


अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा कई देशों के खिलाफ लागू की गई टैरिफ वृद्धि के आदेशों को रद्द कर दिया है। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, 1977 जिसके तहत टैरिफ वृद्धि की गई थी, को कोर्ट ने गैर-कानूनी घोषित किया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़े लेवी लगाकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया।

इस आदेश को ट्रंप ने निराशाजनक बताया है, लेकिन वह झुकने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अमेरिका में आने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ को मौजूदा लागू रेट के अलावा 10% बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही ट्रंप ने दूसरे कानूनों के तहत नई जांच का आदेश दिया है, जिससे वह टैरिफ फिर से लगा सकें। ट्रंप ने शुक्रवार देर रात एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। इसके तहत मंगलवार, 24 जनवरी से 150 दिनों के लिए ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत नए टैरिफ लगाए जाएंगे।

Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, हर तरह के इंपोर्ट पर लगाया नया 10% टैरिफ

भारत संग ट्रेड डील पर क्या बोले ट्रंप

इससे पहले खबर आई थी कि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत के साथ ट्रेड डील में कुछ भी नहीं बदला है। ट्रंप ने कहा, 'वे (भारत) टैरिफ देंगे, और हम टैरिफ नहीं देंगे। तो भारत के साथ डील यह है कि वे टैरिफ दें।' यह भी कहा, “इंडिया डील हो गई है...सारी डील हो गई हैं, हम बस इसे एक अलग तरीके से करने जा रहे हैं।”

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।