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Gujarat UCC Bill 2026: गुजरात UCC बिल में क्या है खास? जानिए क्यों AIMPLB विधेयक को कोर्ट में देगी चुनौती

Gujarat UCC Bill 2026: गुजरात भले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 (UCC) लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस बिल का अब भी विरोध कर रही हैं। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक अमित चावड़ा ने आरोप लगाया कि विधेयक को पेश करना “राजनीतिक रूप से प्रेरित” है।

Edited By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Apr 04, 2026 पर 11:46 AM
Gujarat UCC Bill 2026: गुजरात UCC बिल में क्या है खास? जानिए क्यों AIMPLB विधेयक को कोर्ट में देगी चुनौती
गुजरात UCC बिल में क्या है खास? जानिए क्यों AIMPLB विधेयक को कोर्ट में देगी चुनौती

Gujarat UCC Bill 2026: गुजरात भले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 (UCC) लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस बिल का अब भी विरोध कर रही हैं। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक अमित चावड़ा ने आरोप लगाया कि विधेयक को पेश करना “राजनीतिक रूप से प्रेरित” है। वहीं, अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने शुक्रवार को बिल को "असंवैधानिक" करार दिया और कहा कि वह इसे गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

बता दें कि गुजरात विधानसभा ने 24 अप्रैल को यूसीसी बिल पारित किया था, जिसका उद्देश्य धर्म या समुदाय की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करना है।

लेकिन अब इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कांग्रेस विधायक शैलेश परमार ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित कानून में गुजरात में रह रहे अन्य राज्यों के लोगों को भी शामिल किया जाएगा या नहीं। उन्होंने कहा, "लिव-इन रिलेशनशिप के मुद्दे पर स्पष्टता का अभाव है और यह बिल नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से टकराना नहीं चाहिए।"

यूसीसी बिल 'राजनीतिक रूप से प्रेरित' 

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