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Agnipath Scheme: अग्निवीरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा! यूपी पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने का ऐलान, आयु में मिलेगी 3 साल की छूट

Agniveers In UP Police Recruitment: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार (3 जून) को राज्य पुलिस बल में कांस्टेबल, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन सहित कई पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया

अपडेटेड Jun 03, 2025 पर 3:28 PM
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Agniveer Reservation: इस कदम का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत पूर्व अग्निवीरों को सार्थक सेवा के बाद अवसर प्रदान करना है

Agniveers In UP Police Recruitment: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार (3 जून) को राज्य पुलिस बल में कांस्टेबल, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन सहित कई पदों पर डायरेक्ट भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। खन्ना ने कहा कि इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अग्निवीरों को तीन साल तक की विशेष आयु छूट भी दी जाएगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पूर्व अग्निवीरों को सार्थक सेवा के बाद अवसर प्रदान करना है। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा, "यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। आरक्षण सभी कैटेगरी सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी पर लागू होगा। अगर कोई अग्निवीर एससी कैटेगरी से संबंधित है, तो आरक्षण एससी के भीतर लागू होगा। अगर ओबीसी है, तो ओबीसी के भीतर लागू होगा।"

इस संबंध में भर्ती की चार कैटेगरी कांस्टेबल पुलिस, कांस्टेबल पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन है, जिनमें अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के तहत भर्ती का पहला बैच 2026 में आएगा। खन्ना ने कहा, "कई राज्यों और केंद्रीय बलों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए पहल की है।"


उन्होंने कहा, "सीआईएसएफ, बीएसएफ और हरियाणा तथा ओडिशा जैसे राज्यों ने पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण की पेशकश की है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अब 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है, जो एक साहसिक और उदार पहल है।" मंत्री ने आगे कहा, "यह न केवल उनकी (अग्निवीरों की) सेवा को मान्यता देता है बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने सैन्य कार्यकाल के बाद भी देश के सुरक्षा ढांचे में योगदान देना जारी रख सकें।"

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस कदम का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों को सार्थक नौकरी के अवसर प्रदान करना है। इस सिस्टम के तहत भर्ती का पहला बैच 2026 में आएगा।

उन्होंने कहा, इससे न केवल उनकी सेवा को मान्यता मिलती है। बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि वे अपने सैन्य कार्यकाल के बाद भी राष्ट्र के सुरक्षा ढांचे में योगदान देना जारी रख सकें।" केंद्र ने तीनों सेनाओं की आयु सीमा को कम करने के उद्देश्य से सेना, नौसेना और वायु सेना में अल्पावधि के लिए कर्मियों को शामिल करने के लिए 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी।

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14 जून 2022 को घोषित अग्निपथ योजना में 17 से 21 साल की आयु वर्ग के युवाओं को केवल चार वर्षों के लिए भर्ती करने का प्रावधान है। इसमें 25 प्रतिशत को अगले 15 वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है। सरकार ने उस साल बाद में ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है।

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