IRDAI ने Axis Bank पर 2 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई है। उस यह पैसा 21 दिन के अंदर चुकाने को कहा गया है। बीमा नियामक ने एक्सिस बैंक को Axis Bank-Max Life Insurance Deal में नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया। IRDAI ने इस मामले में 14 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया।
पेनाल्टी की रकम में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पर लगाई गई 1 करोड़ रुपये की पेनाल्टी भी शामिल है। आईआरडीए ने कहा है कि एक्सिस बैंक ने शेयरों के ट्रांसफर में नियमों का उल्ल्घन किया है, जिसके चलते यह पेनाल्टी लगाई गई है। एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है। यह देश के बड़े बैंकों में से एक है।
पिछले साल लंबे इंतजार के बाद मैक्स ग्रुप ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 13 फीसदी हिस्सेदारी एक्सिस बैंक को बेची थी। इसके बाद वह इस इंश्योरेंस कंपनी का को-प्रमोटर बन गया। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज Max Life की होल्डिंग कंपनी है। उसने अपनी बीमा कंपनी की 12.99 फीसदी हिस्सेदारी एक्सिस बैंक और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों को बेची थी। इनमें एक्सिस कैपिटल और एक्सिस सिक्योरिटीज शामिल थीं।
बताया जाता है कि आईआरडीएआई ने इस डील को पिछले साल फरवरी में मंजुरी दी थी। इसके बाद यह डील पूरी हो गई थी। इस डील के तहत एक्सिस और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों को मैक्स लाइफ में अतिरिक्त 7 फीसदी तक हिस्सेदारी हासिल करने का अधिकार है। यह हिस्सेदारी वह एक बार या ज्यादा बार में हासिल कर सकता है। इसके लिए रेगुलेटरी एप्रूवल जरूरी होगा।
इस डील की शर्तों के मुताबिक, एक्सिस बैंक और उसकी सब्सिडियरीज के तीन नॉमिनी डायरेक्टर्स मैक्स लाइफ के बोर्ड में शामिल होंगे। 12 अक्टूबर को एक्सिस बैंक के शेयरों में थोड़ी कमजोरी आई। कारोबार के अंत में बैंक के शेयर 1.5 फीसदी गिरकर 800 रुपये पर बंद हुए।