साल 2020 के बजट में टैक्स स्लैब में दरें कम कर दी गई, लेकिन इसमें सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली और अन्य दूसरी कर छूटों को खत्म कर दिया गया। नए टैक्स स्लैब को उम्र के हिसाब से बांटा गया है। 60 साल की उम्र तक के लिए, 60 साल से 80 साल की उम्र के लिए एक स्लैब और 80 साल की आयु से अधिक के सुपर सीनियर सिटिजंस के लिए भी एक स्लैब बनाया गया है। 60 साल तक के लिए 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5 फीसदी, 5 लाख रुपये से लेकर 7.5 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 7.5 से 10 लाख पर 15 फीसदी, 10-12.5 लाख पर 20 फीसदी, 12.5 लाख से 15 लाख रुपये पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगता है।