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Budget 2022: SEZ इकाइयों को बिना अतिरिक्त इंपोर्ट ड्यूटी चुकाए देश में सामान बेचने की मिल सकती है इजाजत

Budget 2022 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित इकाइयों को भी देश में अपना सामान बेचने की इजाजत मिल सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 22, 2021 पर 7:17 PM
Budget 2022: SEZ इकाइयों को बिना अतिरिक्त इंपोर्ट ड्यूटी चुकाए देश में सामान बेचने की मिल सकती है इजाजत
SEZ एक्ट, 2005 की धारा 30 के तहत SEZ में बने सामानों की घरेलू बाजार में बिक्री पर बैन है

बजट 2022 (Budget 2022) में स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZs) में स्थित इकाइयों को भी देश में अपना सामान बेचने की इजाजत मिल सकती है। इस मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स (Department of Commerce) को उम्मीद है कि सरकार बजट में SEZ में स्थित इकाइयों को बिना कोई अतिरिक्त कस्टम्स ड्यूटी (Customs Duty) चुकाए देश में अपना सामान बेचने की अनुमति दे सकती है।

सूत्रों ने बताया कि इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से सैद्धांतिक रूप से मंजूरी भी मिल गई है और इसे आगामी बजट में शामिल भी किया जा सकता है। बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स पिछले कुछ समय से SEZ इकाइयों के लिए बने कड़े नियमों में ढील देने पर जोर दे रहा था।

यह फैसला इस तथ्य से उपजा है कि जहां एक SEZ की संख्या देश में तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कई का प्रदर्शन औसत से कम है और कई ने तो कामकाज भी बंद कर दिया है।

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