लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां (Life Insurance Companies) जीवन बीमा प्रीमियम (Life Insurance Premium) पर अलग से टैक्स छूट (tax rebate) चाहती हैं। अभी इनकम टैक्स (Income Tax) के सेक्शन 80सी के तहत लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। 80सी के तहत म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ट्यूशन फीस, होम लोन, पीपीएफ सहित कई दूसरे खर्चों पर भी टैक्स छूट मिलती है। इसके चलते लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए टैक्स छूट की ज्यादा गुंजाइश नहीं बचती है।
