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बजट 2023 : वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में किए बड़े बदलाव, क्या अब यह ओल्ड रिजीम से ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है?

Union Budget 2023: सरकार ने बजट 2020 में इनकम टैक्स की न्यू रिजीम पेश की थी। लेकिन, इसमें टैक्सपेयर्स दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। इसकी वजह यह थी कि ओल्ड रिजीम के मुकाबले यह फायदेमंद नहीं था। अब सरकार ने इसकी कमियां दूर कर दी है

Abhishek Anejaअपडेटेड Feb 01, 2023 पर 8:43 PM
बजट 2023 : वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में किए बड़े बदलाव, क्या अब यह ओल्ड रिजीम से ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है?
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2023 में न्यू रीजीम को मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद बताया है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115BAC के तहत पेश इस नई रीजीम में वित्तमंत्री ने बड़ा बदलाव किया है।

Budget 2023: सरकार ने इनकम टैक्स की नई रिजीम यूनियन बजट 2020 (Budget 2023) में पेश की थी। लेकिन, इसमें टैक्सपेयर्स दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2023 में न्यू रिजीम को मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद बताया है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115BAC के तहत पेश इस नई रीजीम में वित्तमंत्री ने बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि ओल्ड रिजीम के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आइए जानते हैं वित्तमंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में क्या-क्या बदलाव के ऐलान किए हैं:

1. अब टैक्स कैलकुलेशन के लिए न्यू रिजीम डिफॉल्ट रीजीम होगी

फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट भाषण में कहा कि हम न्यू रिजीम को इनकम टैक्स की डिफॉल्ट रीजीम बनाने जा रहे हैं। हालांकि, लोगों के पास पुरानी टैक्स रीजीम के इस्तेमाल का विकल्प होगा। जब तक कोई टैक्सपेयर ओल्ड टैक्स रीजीम को सेलेक्ट नहीं करता है टैक्स कैलकुलेशन और TDS न्यू टैक्स रीजीम के हिसाब से होंगे।

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