Interim Budget 2024 : उद्योग चैंबर कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई (CII) ने अंतरिम बजट (Interim Budget) से अपनी उम्मीदों के बारे में बताया है। उसने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की समयसीमा बढ़ाने, इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने और कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव करने की मांग की है। उसने कहा है कि अभी कैपिटल गेंस टैक्स के लिए अलग-अलग एसेट के लिए होल्डिंग पीरियड और टैक्स के रेट अलग-अलग हैं। कुछ एसेट्स में इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है, जबकि कुछ में नहीं मिलता है। उसने इन नियमों को आसान बनाने की सलाह दी है। उसने कहा है कि शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, आरईआईटी, आईएनवीआईटी, बॉन्ड्स आदि के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स का रेट 10 फीसदी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स का रेट 15 फीसदी होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए मिनिमम होल्डिंग पीरियड 12 महीने होना चाहिए।
