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Budget 2024: कैपिटल गेंस टैक्स और TDS से राहत मिलने पर लौट सकती है क्रिप्टोकरेंसी मार्केट की रौनक

Union Budget 2025: सरकार ने बजट 2022 में क्रिप्टो करेंसी के लिए टैक्स के सख्त नियमों का ऐलान किया था। उसका सीधा असर क्रिप्टो ट्रेडिंग पर बड़ा है। वॉल्यूम में बड़ी गिरावट आई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 04, 2024 पर 5:15 PM
Budget 2024: कैपिटल गेंस टैक्स और TDS से राहत मिलने पर लौट सकती है क्रिप्टोकरेंसी मार्केट की रौनक
Budget 2024: क्रिप्टो पर हुए कैपिटल गेंस पर 30 फीसदी के एकसमान रेट से टैक्स लगता है।

क्रिप्टो इंडस्ट्री को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से कई उम्मीदे हैं। इनमें ट्रांजेक्शन टैक्स में कमी, लॉस सेट-ऑफ करने की इजाजत, कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव और अनुकूल रेगुलेटर रीजीम प्रमुख हैं। सरकार ने बजट 2022 में क्रिप्टो करेंसी के कैपिटल गेंस पर टैक्स के नियम पेश किए थे। इसके मुताबिक, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) से हुए मुनाफे पर एक समान 30 फीसदी टैक्स लगाया गया था। इसके अलावा क्रिप्टो के हर ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस लगाया गया था।

क्रिप्टो के लिए व्यापक रेगुलेशंस का इंतजार

सरकार के टैक्स के नियमों का ऐलान करने के बाद अब तक क्रिप्टो करेंसी के लिए व्यापक रेगुलेशंस का इंतजार जारी है। वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कस्टडी सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म के कंट्री हेड (इंडिया एंड ग्लोबल पार्टनरशिप) मनहर गरग्राट ने कहा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस का अभाव, हाई विदहोल्डिंग टैक्स और लॉस ऑफसेट नहीं करने की सुविधा क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हैं।

अभी कैपिटल गेंस पर 30 फीसदी टैक्स

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