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Budget 2024: क्या मृत व्यक्ति की सपंत्ति के ट्रांसफर पर इंडिया में टैक्स लग सकता है?

Inheritance Tax: दुनिया के कई देशों में इनहेरिटेंस टैक्स लागू है। इनमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंग्डम शामिल हैं। इंडिया में भी पहले इनहेरिटेंस टैक्स लगता था। लेकिन, 1985 में सरकार ने इसे खत्म कर दिया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 04, 2024 पर 10:28 AM
Budget 2024: क्या मृत व्यक्ति की सपंत्ति के ट्रांसफर पर इंडिया में टैक्स लग सकता है?
Union Budget 2024: इंडिया में एस्टेट ड्यूटी एक्ट, 1953 के तहत व्यक्ति के देहांत के बाद उसकी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर टैक्स लगता था।

अभी इंडिया में रिश्तेदार के देहांत पर उसके उत्तराधिकारी के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। कई देशों में प्रॉपर्टी इस इस ट्रांसफर पर टैक्स लगता है। इसे इनहेरिटेंस टैक्स कहा जाता है। सवाल है कि क्या इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की जरूरत है? इस मसले पर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय है, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मसलों पर आधारित है।

इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स लगता था

इंडिया में एस्टेट ड्यूटी एक्ट, 1953 के तहत व्यक्ति के देहांत के बाद उसकी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर टैक्स (Inheritance Tax) लगता था। इसे 1985 में खत्म कर दिया गया था। इसकी वजह यह थी कि जितना पैसा इस टैक्स से सरकार को मिलता था, उससे ज्यादा पैसा उस टैक्स को कलेक्ट करने पर खर्च हो जाता था। दूसरा, टैक्स अथॉरिटीज के पास मृत व्यक्ति की प्रॉपर्टी की वैल्यू तय करने का स्किल नहीं था। साथ ही टैक्स की रिकवरी भी समय पर नहीं हो पाती थी।

क्या यह दोबारा लागू हो सकता है?

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