Budget 2024: पुरानी पेंशन योजना को फिर लाने की डिमांड के बीच सरकार NPS में देगी ज्यादा छूट

Budget 2024: पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से प्राइवेट सेक्टर एंप्लॉयीज के NPS कंट्रिब्यूशन के टैक्स के नियमों को आसान और फायदेमंद बनाने की सिफारिश की है। देश के बहुत सारे राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं

अपडेटेड Jan 17, 2024 पर 8:30 AM
Story continues below Advertisement
देश के बहुत सारे राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं।

Budget 2024: पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से प्राइवेट सेक्टर एंप्लॉयीज के NPS कंट्रिब्यूशन के टैक्स के नियमों को आसान और फायदेमंद बनाने की सिफारिश की है। देश के बहुत सारे राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं। सरकार का फोकस NPS को बढ़ाने में है। ऐसे में सरकार को NPS को लेकर बदलाव करने की जरूरत है। PFRDA के प्रमुख ने NPS में प्राइवेट एंप्लॉयीज का कंट्रिब्यूशन EPF में कंट्रिब्यूशन की 12 फीसदी लिमिट जितनी किये जाने की सिफारिश की है। हालांकि, अब देखना होगा कि वित्त मंत्री बजट में NPS को लेकर बड़े ऐलान करेगी या नहीं।

क्या 1 फरवरी को होंगे बड़े बदलाव

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में किसी बड़े ऐलान की संभावना से इनकार कर दिया है। हालांकि, तब भी नौकरीपेशा को बजट से काफी उम्मीदें हैं। अभी NPS में कंट्रिब्यूशन के मामले में प्राइवेट एंप्लॉयीज के लिए 10 फीसदी की लिमिट तय है। 10 फीसदी का यह कंट्रिब्यूशन बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता पर आधारित होता है। PFRDA का कहना है कि इसे बढ़ाकर 12 फीसदी करने की जरूरत है। सरकारी एंप्लॉयीज के मामले में यह लिमिट 14 फीसदी है। पीएफआरडीए एनपीएस में कंट्रिब्यूशन पर मिलने वाले टैक्स बेनेफिट को नई टैक्स रीजीम के लिए भी लागू करने की सलाह दी है। अभी एनपीएस में कंट्रिब्यूशन पर टैक्स बेनेफिट सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलता है।


50,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिडक्शन

एनपीएस में निवेश पर सेक्शन 80CCD(1) के अलावा सेक्शन 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। इस तरह दोनों सेक्शन को मिला देने पर आपकी कुल टैक्स सेविंग्स 2 लाख रुपये तक हो जाती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि दोनों सेक्शन में मिलने वाला डिडक्शन सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलता है।

प्राइवेट एंप्लॉयीज के लिए लिमिट बढ़नी चाहिए

अभी एक प्राइवेट एंप्लॉयी अपनी सैलरी का 10 फीसदी (बेसिक पे और डियरनेस अलाउन्स) एनपीएस में कंट्रिब्यूट कर सेक्शन 80CCD(1) के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सेल्फ-एंप्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए यह लिमिट 20 फीसदी है। इसका मतलब है कि वे अपनी ग्रॉस टोटल इनकम का 20 फीसदी एनपीएस में कंट्रिब्यूट कर सकते हैं। लेकिन, यह टैक्स ब्रैकेट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C की 1.5 लाख रुपये की लिमिट के तहत आता है।

HDB Financial Services की IPO प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में होगी शुरू, HDFC Bank के CFO ने दी जानकारी

MoneyControl News

MoneyControl News

First Published: Jan 17, 2024 8:30 AM

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।