Budget Expectation 2022: 1 फरवरी 2022 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी लेकिन अभी से सभी टैक्सपेयर्स अलग-अलग माध्यमों से बजट से अपनी डिमांड वित्तमंत्री को भेज रहे हैं। वह 80C के तहत मिलने वाली छूट को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख किये जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही होम लोन प्रिंसिपल को 80C से बाहर रखने की भी डिमांड कर रहे हैं। टैक्सपेयर्स की इन्हीं डिमांड को लेकर मनीकंट्रोल डॉट कॉम हिंदी के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेट ऑफ इंडिया के Ex-President अमरजीत चोपड़ा से खास बात-चीत की। पेश हैं इस बातचीत के कुछ अंश...
अमरजीत चोपड़ा ने कहा कि इस समय होम लोन की ब्याज दरें एक दशक के निचले स्तर पर हैं और ग्राहकों के पास चुनने के लिए कई घरों के विकल्प मौजूद हैं। अब आगे घर खरीदने और प्रॉपर्टी बाजार को बढ़ाने के लिए आने वाले बजट 2022 से और और छूट उम्मीद कर रहा है।
अभी होम लोन के मूल को इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। दरअसल, 80सी के तहत कई सारे निवेश विकल्प होते हैं जिनपर छूट मिलती है। इसकी मैक्सिम लिमिट 1.50 लाख रुपये है। ये सीमा सरकार ने लंबे समय से नहीं बढ़ाई है। अब सरकार को इस बार इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए। ऐसा होने से प्रॉपर्टी सेल में इजाफा होगा और टैक्सपेयर्स को भी फायदा मिलेगा।
सरकार को 80सी के तहत होम लोन के मूल भुगतान पर 1.50 लाख रुपये की अलग से कटौती की इजाजत देनी चाहिए। अभी धारा 80सी पीएफ, पीपीएफ और जीवन बीमा पॉलिसियों सहित कई निवेश पर छूट देता है। मध्यम वर्ग के लिए निवेश के बाद होम लोन के मूल पर छूट के लिए 80सी में बहुत सारे विकल्प हैं। अगर ये 80 सी अलग होता है तो लोगों की रूचि इसमें अधिक बढ़ेगी।