सरकार ने Streptomycin और Tetracycline पेस्टिसाइड के मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। सरकार का आदेश 1 फरवरी 2022 से लागू होगा। कंपनियां 2024 तक पुराना स्टॉक बेच पाएगी।

सरकार ने Streptomycin और Tetracycline पेस्टिसाइड के मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। सरकार का आदेश 1 फरवरी 2022 से लागू होगा। कंपनियां 2024 तक पुराना स्टॉक बेच पाएगी।
सरकार ने पेस्टिसाइड के मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इन दोनों पेस्टिसाइड पर रोक 1 फरवरी 2022 से लागू होगी। बता दें कि कंपनियों को पुराना स्टॉक क्लियर करने का वक्त मिलेगा।गौरतलब है कि Streptomycin और Tetracycline इन दोनों पेस्टिसाइड का इस्तेमाल सेब, टमाटर की फसलों पर होता है। इन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल चावल, आलू को नुकसान से बचाने के लिए होता है। सेंट्रल इंसेंटिसाइड बोर्ड ने 2020 में इन दोनों पेस्टिसाइड पर रोक लगाने की सिफारिश की थी।
वहीं एक औऱ अहम खबर पर नजर डालें तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत निवेश करने पर आपको टैक्स छूट का तोहफा मिल सकता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक RBI ने ऐसे निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स में भी राहत देने का प्रस्ताव रखा है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक RBI का रिटेल डायरेक्ट स्कीम में निवेश पर टैक्स छूट देने का प्रस्ताव है। छूट के अलावा कैपिटल गेन में भी राहत संभव है। अधिकतम 50,000 सालाना निवेश पर 80C में छूट संभव है। स्लैब के बजाए कमाई पर अधिकतम 10% कैपिटल गेन संभव होगा। आरबीआई के कदम से सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश आर्कषक बनेगा।
बता दें कि फिलहाल RDS स्कीम में कोई टैक्स छूट नहीं है। ब्याज दर कम होने के साथ टैक्स से रिटर्न बेहद मामूली है। डीमैट खातों में निवेश पर सिर्फ 10% कैपिटल गेन का प्रस्ताव है।
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