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Budget 2024 for Salaried employees: नौकरी करने वाले लोगों को निर्मला सीतारमण के बजट से क्या मिला?

Interim Budget 2024: वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 25,000 रुपये तक के टैक्स डिमांड के विवादित मामले खत्म करने का फैसला किया गया है। वित्त वर्ष 2009-10 से पहले के ऐसे विवादित मामले वापस ले लिए जाएंगे

अपडेटेड Feb 01, 2024 पर 4:22 PM
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सरकार का कहना है कि नियमित और किफायती उड़ानें, लक्षद्वीप के लिए क्वालिटी होटल इस पर्यटन स्थल को मालदीव जैसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा दिलायेंगे

Interim Budget 2024: सैलरीड क्लास को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से कई उम्मीदें थीं। हर साल बजट में नौकरी करने वाले लोगों पर सरकार का खास फोकस रहता है। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों से पहले उम्मीद की जा रही थी कि सरकार सैलरीड क्लास के लिए अहम ऐलान कर सकती है। खासकर उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने सहित इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद थी। आइए जानते हैं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी को पेश बजट से नौकरी करने वाले लोगों को क्या मिला।

इनकम टैक्स स्लैब्स और रेट्स में कोई बदलाव नहीं

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में इनकम टैक्स में किसी तरह के बदलाव का ऐलान नहीं किया। उन्होंने टैक्स स्लैब और रेट्स को मौजूदा स्तर पर बनाए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने मौजूदा टैक्स पॉलिसी को जारी रखने का फैसला किया है। इनकम टैक्स की नई रीजीम में 3 लाख रुपये सालाना इनकम वाले व्यक्ति को टैक्स से छूट मिलती है। सालाना इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपये होने पर टैक्स का रेट 5 फीसदी है। 6 लाख से 9 लाख रुपये की सालाना इनकम पर टैक्स का रेट 10 फीसदी है। 9 लाख से 12 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स 15 फीसदी है। 12 लाख से 15 लाख रुपये सालाना इनकम पर टैक्स 20 फीसदी है। 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर टैक्स 30 फीसदी है।

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इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में सालाना 2.5 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स रेट 5 फीसदी है। 5 लाख रुपये सालाना इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत 12,500 रुपये का रिबेट मिलता है। इससे उनकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती है। 5 लाख से 10 लाख रुपये की सालाना इनकम पर टैक्स रेट 20 फीसदी है। 10 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर टैक्स रेट 30 फीसदी है।

25,000 रुपये तक के टैक्स डिमांड से जुड़े विवाद के मामले खत्म होंगे

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 25,000 रुपये तक के टैक्स डिमांड के विवादित मामले खत्म करने का फैसला किया गया है। वित्त वर्ष 2009-10 से पहले के ऐसे विवादित मामले वापस ले लिए जाएंगे। इसके अलावा वित्त वर्ष 2010-11 और वित्त वर्ष 2014-15 के बीच के 10,000 रुपये तक की टैक्स डिमांड के मामले भी वापस ले लिए जाएंगे।

वित्तमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में टैक्स डिमांड के विवादित मामले हैं। इनमें से कुछ तो साल 1962 के हैं। ये टैक्सपेयर्स की चिंता बढ़ाते हैं और इससे बाद के सालों में रिफंड्स में भी रुकावट आती है। इसलिए इन्हें वापस लेने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस कदम से करीब एक करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा होगा।

एलटीए बेनेफिट्स

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में देश में पर्यटक स्थलों को विकसित बनाने पर जोर दिया गया। इससे एलटीए या लीव ट्रैवल अलाउन्स क्लेम करने वाले एंप्लॉयीज को फायदा होने की उम्मीद है। वित्तमंत्री ने कहा, "घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का फोकस पोर्ट कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। सरकार लक्षदीप सहित सभी द्वीपों पर सुविधाएं बढ़ाने पर फोकस करेगी।" इससे रोजगार के मौके बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

हाउसिंग स्कीम

सरकार उन लोगों के लिए हाउसिंग की नई स्कीम लाएगी, जो किराए पर चॉल या स्लम में रहते हैं। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी, जो किराए पर रहते हैं। वे सरकार की इस स्कीम में घर खरीदकर होम लोन पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम की गाइडलाइंस का ऐलान सरकार बाद में करेगी।

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