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Budget 2024 for Salaried employees: नौकरी करने वाले लोगों को निर्मला सीतारमण के बजट से क्या मिला?

Interim Budget 2024: वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 25,000 रुपये तक के टैक्स डिमांड के विवादित मामले खत्म करने का फैसला किया गया है। वित्त वर्ष 2009-10 से पहले के ऐसे विवादित मामले वापस ले लिए जाएंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 01, 2024 पर 4:22 PM
Budget 2024 for Salaried employees: नौकरी करने वाले लोगों को निर्मला सीतारमण के बजट से क्या मिला?
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Interim Budget 2024: सैलरीड क्लास को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से कई उम्मीदें थीं। हर साल बजट में नौकरी करने वाले लोगों पर सरकार का खास फोकस रहता है। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों से पहले उम्मीद की जा रही थी कि सरकार सैलरीड क्लास के लिए अहम ऐलान कर सकती है। खासकर उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने सहित इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद थी। आइए जानते हैं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी को पेश बजट से नौकरी करने वाले लोगों को क्या मिला।

इनकम टैक्स स्लैब्स और रेट्स में कोई बदलाव नहीं

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में इनकम टैक्स में किसी तरह के बदलाव का ऐलान नहीं किया। उन्होंने टैक्स स्लैब और रेट्स को मौजूदा स्तर पर बनाए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने मौजूदा टैक्स पॉलिसी को जारी रखने का फैसला किया है। इनकम टैक्स की नई रीजीम में 3 लाख रुपये सालाना इनकम वाले व्यक्ति को टैक्स से छूट मिलती है। सालाना इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपये होने पर टैक्स का रेट 5 फीसदी है। 6 लाख से 9 लाख रुपये की सालाना इनकम पर टैक्स का रेट 10 फीसदी है। 9 लाख से 12 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स 15 फीसदी है। 12 लाख से 15 लाख रुपये सालाना इनकम पर टैक्स 20 फीसदी है। 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर टैक्स 30 फीसदी है।

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