NPS-Vatsalya: अब नाबालिग बच्चों का भी खुलेगा NPS खाता, वित्त मंत्री ने बजट में नई स्कीम का किया ऐलान
Budget 2024 Announcements: सामान्य NPS खाते में 18 वर्ष की उम्र से लेकर 65 वर्ष का होने तक या फिर रिटायरमेंट तक निवेश किया जा सकता है। अकाउंट को 70 वर्ष की उम्र तक जारी रखने का भी विकल्प भी मौजूद है। बजट 2024 में NPS में एंप्लॉयर की ओर से किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी दिया गया है
अभी NPS सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए है।
What is NPS-Vatsalya: अब नाबालिग बच्चों का भी NPS खाता खोला जा सकेगा। यूनियन बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS-वात्सल्य नामक नई योजना शुरू किए जाने का ऐलान किया है। यह स्कीम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि स्कीम के तहत नाबालिगों के माता-पिता और उनके अभिभावक, NPS-वात्सल्य खाते में योगदान कर सकेंगे। जब नाबालिग, बालिग हो जाएगा, तब इस स्कीम को एक सामान्य NPS खाते में बदला जा सकेगा।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सरकारी व प्राइवेट सेक्टर दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए है। इसमें NRI भी निवेश कर सकते हैं। साल 2004 में NPS को केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। बाद में 2009 में इसे सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। वर्तमान में NPS के अंतर्गत दो तरह के खाते खुलते हैं- Tier-I और Tier-II। Tier-I अकाउंट एक रिटायरमेंट अकाउंट है, वहीं Tier-II एक वॉलंटरी अकाउंट है। Tier-II खाते में कोई भी वेतनभोगी अपनी तरफ से निवेश शुरू कर सकता है।
किस उम्र से कर सकते हैं निवेश
सामान्य NPS खाते में 18 वर्ष की उम्र से लेकर 65 वर्ष का होने तक या फिर रिटायरमेंट तक निवेश किया जा सकता है। अकाउंट को 70 वर्ष की उम्र तक जारी रखने का भी विकल्प भी मौजूद है। NPS के तहत रिटायरमेंट के बाद या मैच्योरिटी के वक्त या 60 वर्ष की उम्र पर पहुंचने पर, कर्मचारी को कुल फंड के मिनिमम 40 प्रतिशत से एन्युइटी प्लान लेना होता है, जो रेगुलर इनकम का जरिया बनता है। एन्युइटी इनकम ही पेंशन कहलाती है। 60 प्रतिशत फंड एकमुश्त निकाला जा सकता है।
बजट 2024 में NPS में एंप्लॉयर की ओर से किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। NPS में ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सर्विस जॉइन की है, उन्हें बेसिक सैलरी+DA का 10 प्रतिशत योगदान देना होता है। राज्य कर्मचारियों के मामले में इतना ही योगदान राज्य सरकार की ओर से जाता है।
केंद्रीय कर्मचारियों के मामले में केंद्र सरकार की ओर से NPS में योगदान 14 प्रतिशत है। वहीं कॉरपोरेट सेक्टर में कर्मचारी की ओर से NPS में योगदान 50,000 रुपये, जबकि एंप्लॉयर की ओर से कर्मचारी की बेसिक सैलरी+ DA का 10 प्रतिशत है। इसी योगदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। NPS टीयर 2 खाते यानी वालंटरी खाते में कर्मचारी की ओर से योगदान सालाना आय के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।