Union Budget 2023: सरकार ने बजट 2020 में इनकम टैक्स की नई रीजीम की शुरुआत की थी। इसमें टैक्सपेयर्स ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसे अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत है। नई टैक्स रीजीम में कम टैक्स और ज्यादा स्लैब ऑफर किया गया था। लेकिन, एग्जेम्प्शंस वापस ले लिया गया था। अगर कोई टैक्सपेयर इस रीजीम को अपनाता है तो उसे करीब 70 एग्जेम्प्शंस और डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है। अगर कोई टैक्सपेयर अपना टैक्स घटाने के लिए इनवेस्टमेंट करता है तो नई रीजीम में उसका फायदा नहीं मिलता है। इनमें HRA अलाउन्स, होम लोन के इंटेरेस्ट पर डिडक्शन, सेक्शन 80सी, 80डी और 80सीसीडी तहत मिलने वाले डिडक्शंस शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनवेस्टमेंट्स और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े कुछ डिडक्शंस का फायदा न्यू टैक्स रीजीम में भी मिलना चाहिए। इससे इसमें टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी।
