Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी, 2023 को पेश बजट में टैक्सपेयर्स को एक बड़ी राहत दी थी। उन्होंने प्राइवेट एंप्लॉयीज के लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) पर टैक्स छूट की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अंतिम बार साल 2002 में लीव इनकैशमेंट पर टैक्स एग्जेम्प्शन की लिमिट 3 लाख रुपये तय की गई थी। यह नॉन-गवर्नमेंट सैलरीड एंप्लॉयीज के लिए थी। उन्होंने कहा था कि तब से सैलरी में काफी वृद्धि हुई है। इसलिए इस लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का फैसला किया गया है।
