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रियल एस्टेट डेवलपर Ajnara India के खिलाफ चलेगी दिवालिया कार्यवाही, NCLT ने मंजूर की याचिका

NCLT की दिल्ली बेंच ने रियल एस्टेट डेवलपर अजनारा इंडिया लिमिटेड (Ajnara India Ltd) के खिलाफ दिवालिया (Insolvency) कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 20, 2022 पर 11:23 PM
रियल एस्टेट डेवलपर Ajnara India के खिलाफ चलेगी दिवालिया कार्यवाही, NCLT ने मंजूर की याचिका
NCLT ने अपने आदेश में अमरपाल को आईआरपी नियुक्त किया गया है

नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) की दिल्ली बेंच ने रियल एस्टेट डेवलपर अजनारा इंडिया लिमिटेड (Ajnara India Ltd) के खिलाफ दिवालिया (Insolvency) कार्यवाही शुरू करने की याचिका मंजूर कर ली है। NCLT ने यह आदेश उसके प्रोजेक्ट अजनारा एंब्रोसिया (Ajnara Ambrosia) में घर खरीदने वाले कुछ खरीदारों की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। मनीकंट्रोल ने आदेश की एक कॉपी देखी है।

आदेश में अमरपाल को आईआरपी नियुक्त किया गया है। खबर लिखे जाने तक अजनारा ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि "मौजूदा एप्लिकेशन को IBC के सेक्शन 7 (5) के तहत स्वीकार किया गया है और इसके मुताबिक, मोरेटोरियम कोड के सेक्शन 14 के टर्म में घोषित किया गया है।" इसका मतलब है कि आदेश की तारीख से मोरेटोरियम अवधि के दौरान बिल्डर के खिलाफ कोई मुकदमा या कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। यह अवधि आदेश की तारीख से 180 दिनों तक होता है।

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