FDI News: इस महीने की शुरुआत यानी 1 मई से उन विदेशी कंपनियों को, जिनमें अधिकतम 10% हिस्सेदारी चीन की है, उन्हें ऑटोमैटिक रूट के तहत भारत में निवेश करने की मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को FEMA के तहत किए गए बदलावों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूनियन कैबिनेट ने इसे मार्च में मंजूरी दी थी और अब इसका नोटिफिकेशन आया है। DPIIT के प्रेस नोट 3 में बदलावों के तहत अधिकतम 10% चीन या हांगकांग की होल्डिंग वाली विदेशी कंपनियां अब भारत में उन सेक्टर्स में निवेश कर सकेंगी, जहां ऑटोमैटिक रूट के जरिए एफडीआई की मंजूरी मिली हुई है। हालांकि एफडीआई नियमों में यह ढील चीन या हांगकांग में या भारतीय सीमा से लगे देशों में रजिस्टर्ड एंटिटीज पर लागू नहीं होगी। हालांकि ध्यान दें कि आरबीआई के नियमों के तहत रिपोर्टिंग की जरूरत बनी रहेगी।
