ई-गेमिंग के लिए GST से जुड़े नए नियम कल यानी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। इससे जुड़ी अधिसूचना वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिया है। ई-गेमिंग के साथ-साथ कैसिनो और घुड़दौड़ से जुड़े जीएसटी के नियमों में बदलाव हुआ है और ये 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। सेंट्रल जीएसटी एक्ट में बदलाव के तहत अब इन्हें लॉटरी, बेटिंग और गैंबलिंग के समान ही समझा जाएगा। इसके बाद अब बेट्स यानी दांव की पूरी फेस वैल्यू पर 28 फीसदी की दर से GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) लगाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने की शुरुआत में ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का ऐलान कर दिया था। बता दें कि गेमिंग कंपनियां इसे लेकर दिक्कत महसूस कर रही हैं और उनका कहना है कि इससे गेमिंग इंडस्ट्री को दिक्कतें हो सकती है और छंटनी भी हो सकती है।
